महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑटो - मैजिक वाहनों में लगाने होंगे ‘पैनिक बटन’, फिटनेस व बीमा करवाने के भी निर्देश, एक साल पहले लग जाने थे, अब जागे जिम्मेदार
परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने ऑटो व मैजिक चालक यूनियन को वाहन में पैनिक बटन लगाने, बीमा और फिटनेस करवाने के निर्देश दिए।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । परिवहन एवं पुलिस विभाग ने सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत शहर में दौड़ रहे मैकिज और ऑटो जैसे वाहनों में ‘पैनिक बटन’ (Panic Button) लगाना अनिवार्य किया गया है। वाहनों का फिटनेस बीमा अनिवार्य रूप से करवाने की हिदायत दी गई है। ऐसा मानव अधिकार आयोग द्वारा महिला एवं यात्री सुरक्षा को लेकर तय की गई गाइडलाइन के संबंध में किया गया है।
मानवाधिकार आयोग द्वारा यात्री वाहनों में महिला एवं यात्री सुरक्षा को लेकर पुख्ता और व्यापक प्रबंध करने की हिदायत जारी की गई है। इसे ध्यान में रखते हुए एसपी राहुल कुमार लोढ़ा (आईपीएस) निर्देश और एएसपी राकेश खाखा के मार्गदर्शन में पुराने पुलिस कंट्रोल रूम पर ऑटोर और मैजिक यूनियन की बैठक आयोजित की गई। बैठक जिला परिवहन अधिकारी, सीएसपी अभिनव कुमार वारंगे, डीएसपी (यातायात) अनिल कुमार रॉय, यातायात थाना प्रभारी कैलाश बघेल द्वारा ली गई। इसमें टो यूनियन के अध्यक्ष अकील खान एवं मैजिक यूनियन अध्यक्ष राजकुमार जैन सहित लगभग 40 ऑटो, मैजिक चालक व स्वामी शामिल हुए।
...वरना होगी कार्रवाई
बैठक में परिवन व पुलिस अधिकारियों ने वाहन यूनियन और मालिकों को महिला सुरक्षा के लिए यात्री वाहन में पैनिक बटन लगाने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यात्री वाहन का फिटनेस एवं दुर्घटनाओं में होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए यात्री वाहन का बीमा करवाने के भी निर्देश दिए। जिला परिवहन अधिकारी ने हिदायत दी कि यदि वाहन में किसी भी प्रकार की कमी पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने मैजिक व ऑटो चालकों एवं वाहन स्वमियों की समस्याएं भी सुनी।
क्या पैनिक बटन
आपातकाल या किसी भी विपरीत स्थित में पैनिक बटन के जरिए यात्री मदद ले सकेंगे। पैनिक बटन दबाते ही सूचना केंद्रीय सर्वर के माध्यम से संबंधित नजदीकी थाने में सूचना पहुंच जाएगी। इससे समय रहते सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकेंगे। यह पैनिक बटन महिला यात्रियों को ले जाने वाली सभी बसों और यात्री वाहनों में अनिवार्य रूप से लगाने होंगे। इससे गाड़ी खराब होने या फिर मिसिंग जैसी परिस्थितियों में पता लगाया जा सकेगा। इससे वाहन लूट जैसे अपराधों में कमी आ सकती है। अपराधियों को पकड़ने में भी मदद मिलेगी।
एक वर्ष पूर लग जाने चाहिए थे, अब आई याद
मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा गत 1 अगस्त, 2022 तक व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन (पैनिक बटन) लगाना अनिवार्य किया था। इस संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से अधिसूचना भी जारी की गई थी। तब परिवहन आयुक्त फैज अहमद किदवाई ने स्पष्ट किया था कि 31 दिसंबर, 2018 से पूर्व के पंजीकृत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। हालांकि, रतलाम जिले के परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को अब जाकर इसकी याद आई।
ऐसा हो तो बेहतर हो सकती है व्यवस्था
सामाजिक कार्यकर्ता उमेश जोशी के अनुसार एक व्यवस्था और हर ऑटो और मैजिक वाहन में होनी चाहिए। चालक की सीट के पीछे और सवारी के सामने एक बारकोड हो जिस पर उस रिक्शा/मेजिक की पूरी जानकारी (रिक्शा का नंबर, चालक का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर आदि) हो। ऐसा होने पर वाहन में बैठते ही सवारी उस बारकोड को स्कैन कर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिचित को मैसेज कर दे। इससे विपरीत परिस्थिति में उस वाहन की पहचान हो सकेगी और यात्री भी सुरक्षित रह सकेंगे।