मप्र में बदला टोल वसूली नियम, निजी वाहनों से वसूली कम और झंझट ज्यादा इसलिए अब सिर्फ व्यवसायिक वाहनों से होगी वसूली

मप्र सरकार ने निजी वाहनों से टोल वसूली नहीं करने का निर्णय लिया है। अब सिर्फ व्यवसायिक वाहनों से ही टोल वसूला जाएगा। यह निर्णय लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए एक सर्वे के आधार पर शिवराज कैबिनेट ने लिया है।

मप्र में बदला टोल वसूली नियम, निजी वाहनों से वसूली कम और झंझट ज्यादा इसलिए अब सिर्फ व्यवसायिक वाहनों से होगी वसूली
फाइल फोटो।

लोक निर्माण विभाग ने 200 सड़कों पर कराया था सर्वे, इसमें आए तथ्यों के आधार पर निजी वाहनों को छूट का प्रस्ताव हुआ तैयार

एसीएन टाइम्स @ भोपाल । प्रदेश के निजी वाहन चालकों व मालिकों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें नई सड़कों पर टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। यह अब सिर्फ व्यवसायिक वाहनो से ही लिया जाएगा। सरकार ने यह निर्णय निजी वाहनों से टोल वसूली में होने वाली झंझट से निजात पाने के लिए लिया है। व्यवसायिक वाहनों की तुलना में निजी वाहनों से वसूली भी बहुत कम होती है।

मध्यप्रदेश में टोल वसूली के नियम में बदलाव किया गया है। इसकी वजह लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया एक सर्वे है। जानकारी के अऩुसार विभाग ने 200 सड़कों का सर्वे कराया गया। इसमें तथ्य सामने आया कि कुल टोल वसूली का महज 20 फीसदी ही निजी वाहनों से प्राप्त होता है जबकि 80 फीसदी राजस्व व्यवसायिक वाहनों से मिलता है। व्यवसायिक वाहनों से वसूली आसान है वहीं निजी वाहनों से टैक्स वसूलने में झंझट ज्यादा होती है। इससे विवाद भी होते हैं। इसी आधार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष निजी वाहनों को टोल टैक्स वसूली में छूट का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें यह भी बताया गया था कि इससे निजी वाहन मालिकों को व यात्रियों को सुविधा होगी और राजस्व का भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा।

बीओटी और एन्यूटी दोनों ही प्रकार की सड़कों पर रहेगी निजी वाहनों को छूट

इसी के मद्देनजर शिवराज सिंह की कैबिनेट ने नई सड़कों पर टोल वसूली के प्रावधान में बदालव करने का निर्णय लिया। बताया जा रहा है कि राज्य सड़क विकास निगम द्वारा बनवाई जा रही नई सड़कों पर निजी वाहनों पर टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। गौरतलब है कि- प्रदेश में अधिकांश मुख्य मार्ग राज्य सड़क विकास निगम द्वारा बनवाए जा रहे हैं। ये बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रासफर (बीओटी) योजना पर बन रहे हैं। अतः मुख्यमंत्री ने नीति में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके चलते ही यह तय किया गया कि चाहे बीओटी की सड़क हो या फिर एन्यूटी योजना के तहत बनी हो, उन पर निजी उपयोग के यात्री वाहनों से टोल वसूली नहीं की जाएगी।

जानें, क्या है- बीओटी और एन्यूटी योजना

बता दें कि- बीओटी योजना के तहत एजेंसी सड़क बनाती है। वह वाहनों से टोल लेती है और एक निश्चित अवधि के बाद सरकार को सौंप देती है। इसी प्रकार एन्यूटी योजना के तहत एजेंसी द्वारा सड़क निर्माण करने के बाद उसे समान किस्तों में लागत राशि दी जाती है।

नए प्रस्तावों में शामिल नहीं होगा निजी वाहनों से वसूली का प्रावधान- पीएस

नियम में बदलाव की पुष्टि लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने भी की है। प्रमुख सचिव मंडलोई का कहना है कि अब टोल टैक्स लगाने के जो भी प्रस्ताव कैबिनेट की अनुमति के लिए भेजे जाएंगे, उनमें निजी वाहनों से टैक्स नहीं लेने का प्रावधान शामिल रहेगा। उन्होंने बताया पूर्व में कुछ सड़कों के प्रस्ताव पुराने प्रावधान के अनुसार कैबिनेट में चले गए थे जिन्हें स्वीकृति भी मिल गई थी। अब उन्हें भी संशोधन के लिए प्रस्तुत करने की तैयारी की जा रही है।