निर्धारित दर से ज्यादा कीमत पर बेची शराब, कलेक्टर ने 14 शराब ठेकेदारों को थमा दिया शोकॉज नोटिस
जिले में शासकीय शराब दुकानों से निर्धारित कीमत से ज्यादा में शराब बेचने का मामला सामने आया है। इसके चलते कलेक्टर ने जिले के 14 शराब ठेकेदारों को लाइसेंस रद्द करने व 2-2 लाख रुपए जुर्माना लगाने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
उचित जवाब नहीं मिलने पर रद्द हो सकता है लाइसेंस, 2 लाख रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी ने जिले के 14 शराब ठेकेदारों को शोकॉज नोटिस जारी किए हैं। यहा कार्रवाई शासकीय दर से ज्यादा कीमत पर शराब बेचने पर की गई है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस निलंबित रखने और दो लाख रुपए तक का अर्थदंड किया जा सकता है।
जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान के संचालकों द्वारा गत दिनों मदिरा का न्यूनतम निर्धारित विक्रय दर से कम एवं अधिकतम निर्धारित दर से अधिक दर पर शराब बेचने का मामला सामने आया है। इस मामले में कलेक्टर सूर्यवंशी ने 14 शराब ठेकेदारों को म.प्र. विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 19 एवं आबकारी एक्ट के तहत वर्ष 2022-23 में निर्मित आबकारी व्यवस्था के प्रावधान तथा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 32 के तहत नोटिसी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि क्यों न उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाए और दो लाख रुपए का अर्थदंड भी किया जाएगा।
इन शराब ठेकेदारों को जारी हुए नोटिस
- रवि यादव रेलवे कॉलोनी रतलाम।
- बबलू शुक्ला पावर हाउस रोड रतलाम।
- राकेश सोलंकी रिछाचांदा।
- सुरेन्द्रसिंह राठौर बांगरोद।
- सुरेन्द्रसिंह राठौर रतलामी गेट जावरा।
- लोकेन्द्रसिंह मदिरा दुकान।
- हरिओम शिवहरे चांदनीचौक रतलाम।
- राकेश सोलंकी जावरा।
- सुनील साहू स्टेशन रोड रतलाम।
- नीलेश राठौर बडावदा क्र. 2 जावरा।
- सुनील साहू मूंदडी।
- सुरेन्द्रसिंह राठौर सैलाना।
- परेश चौधरी सज्जन मिल रोड रतलाम।
- संदीप राठौर सेजावता।