डोडाचूरा की तस्करी करने वाली दो महिलाओं को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा, एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया
डोडाचूरा तस्करी के मामले में जावरा के विशेष न्यायालय द्वारा दो महिलाओं को 10-10 के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दंडित होने वाले महिलाओं में एक 60 साल की वृद्धा है। अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है।
जावरा के एनडीपीएस एक्ट मामलों के विशेष न्यायाधीश रूपेश शर्मा ने सुनाई सजा
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जावरा न्यायालय ने डोडाचूरा की तस्करी करने वाले दो महिलाओं को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। मामले में एक आरोपी को दोष मुक्त किया गया।
विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) शिव मनावरे ने बताया 10 अक्टूबर 2014 को रिंगनोद थाना क्षेत्र की ढोढर पुलिस चौकी पर सुबह 8.30 बजे पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक जी.एल. भूरिया को मुखबिर से सूचना मिली थी। बताया गया कि ढोढर बस स्टैण्ड ढोढर पर स्थित यात्री प्रतिक्षालय में दो महिलाएं दो काले बैग, प्लास्टिक के दो कट्टे और एक झोले में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा लेकर बैठी हैं। सहायक उपनिरीक्षक भूरिया बल के साथ बस स्टैण्ड स्थित यात्री प्रतिक्षालय पहुंचे। पूछताछ में महिलाओं ने अपने नाम रुग्गीबाई व मांगीबाई बताए। तलाशी लेने पर उनके पास से दो काले बैग, प्लास्टिक के दो कट्टे व एक झोले में डोडाचूरा मिला। तौल करने पर कुल 56 किलो 500 ग्राम डोडाचूरा पाया गया। इससे अवैध मादक पदार्थ जब्त कर दोनों आरोपियों को महिला आरक्षक की मदद से गिरफ्तार किया। आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
अनुसंधान के दौरान दोनों महिलाओं ने बताया कि उक्त डोडाचूरा उन्हें राजू धाकड़ नाम के व्यक्ति ने दिया था। वह भी साथ में बस स्टैण्ड तक आया था। हम वहां बस का इंतजार कर रहे थे। राजू कुछ दूरी पर मोबाइल फोन से से बात कर रहा था। पुलिस को देखकर वह भाग गया था। इस आधार पर पुलिस ने राजू उर्फ रामनिवास को 20 जून 2015 को गिरफ्तार कर आरोपी बनाया। इसके बाद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध विशेष न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया।
सुनवाई के दौरान जावरा न्यायालय के एनडीपीएस एक्ट मामलों के विशेष न्यायाधीश रूपेश शर्मा ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त रुग्गीबाई एवं मांगीबाई को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। रुग्गीबाई पति मानको (50), निवासी गा्रम नवापाड़ा भंडारिया, थाना कल्याणपुरा जिला झाबुआ तथा मांगीबाई पति फत्तू (60), निवासी ग्राम डेबर, थाना कल्याणपुरा, जिला झाबुआ को धारा 15सी एनडीपीएस एक्ट में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियुक्त राजू उर्फ रामनिवास, निवासी ग्राम लोद, जिला मंदसौर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया।