एक और खुलासा : अशोक होटल के संचालक ने मिटाए थे महिला की हत्या के सबूत, होटल भी अवैध रूप से संचालित था, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पिछले दिनों पति द्वारा पत्नी की हत्या करने के मामले में रतलाम पुलिस ने अशोक होटल के 60 वर्षीय संचालक को भी गिरफ्तार किया है। उस पर होटल में हुई घटना के साक्ष्य मिटाने का आरोप है।

एक और खुलासा : अशोक होटल के संचालक ने मिटाए थे महिला की हत्या के सबूत, होटल भी अवैध रूप से संचालित था, पुलिस ने किया गिरफ्तार
हत्या का साक्ष्य छिपाने के आरोप में अशोक होटल का संचालक गिरफ्तार।

पति द्वारा हत्या के बाद पत्नी का शव एम्बुलेंस में छोड़ कर फरार होने का मामला

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । शहर की स्टेशन रोड पुलिस ने अशोक होटल के संचालक हरीश पाहुजा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी होटल संचालक पर नागदा की महिला की हत्याकांड से संबंधित सबूत मिटाने का आरोप है। उसने महिला के खून से लथपथ चादर धोकर छिपा दी थी। होटल भी अवैधानिक रूप से संचालित हो रहा था।

पुलिस के अनुसार एम्बुलेंस चालक नीलेश पिता गुलाबसिंह ने पुलिस को सूचना दी थी कि 23 मई 2024 को रात 02.15 बजे आनंद नाम के व्यक्ति ने डेड बॉडी के लिए एम्बुलेंस बुलवाई थी। उसने बताया था कि उसकी पत्नी गीताबाई की मृत्यु हो गई है। वह पत्नी के शव को एम्बुलेंस में रखवाकर यहाँ-वहाँ घुमाता रहा। बाद में सालाखोड़ी के पास शव एम्बुलेंस में ही छोड़कर भाग गया था। इस आधार पर रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र थाने पर मर्ग पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई थी।

हत्या के आरोप में मृतका का पति हो चुका है गिरफ्तार

जांच में पता चला कि गीताबाई और पति आनंद भाटी निवासी पाल्याकला थाना नागदा मंडी जिला उज्जैन स्टेशन रोड के अशोक होटल में ठहरे थे। यहां दोनों में विवाद हुआ तो आनंद ने पत्नी पर प्राणघातक हमला कर दिया। इसके चलते ही गीताबाई की मौत हो गई थी। घटनास्थल होटल अशोका होने से स्टेशन रोड थाने पर भादंवि की धारा 302, 201 में प्रकरण दर्ज कर आरोपी आनंद पिता कैलाश भाटी को गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस को सूचना देने के बजाय साक्ष्य छिपाए

पड़ताल में यह बात भी पता चली की अशोक होटल में हुए घटनाक्रम के साक्ष्य मिटाने का प्रयास संचालक हरीश पिता नेहचलदास पाहुजा निवासी शास्त्रीनगर रतलाम द्वारा किया गया। 60 वर्षीय होटल संचालक हरीश ने घटना की जानकारी पुलिस को नहीं देते हुए महिला के खून से सनी बिस्तर की चादर को धोकर छत पर सुखा दिया गया था। जांच में नगर निगम से होटल संचालन का लायसेंस नवीनीकरण नहीं करवाना भी पाया गया। अन्य अनियमितताएं भी पाई गईं। इसके चलते पुलिस ने आरोपी होटल संचालक हरीश पाहुजा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरुद्ध भादंवि की धारा 201 में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेजने के आदेश हुए।