कोर्ट का फैसला : दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और अश्लीलता की कोचिंग संचालित करने वाले संजय पोरवाल की जमानत याचिका खारिज, जेल में बंद है आरोपी

अंग्रेजी सिखाने की आड़ में महिलाओं व युवतियों से ज्यादाती कर उन्हें ब्लैकमेल करने वाले द विजन इंग्लिश कोचिंग सेंटर के संचालक आरोपी संजय पोरवाल की जमानत याचिका पुलिस ने खारिज कर दी है।

कोर्ट का फैसला : दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और अश्लीलता की कोचिंग संचालित करने वाले संजय पोरवाल की जमानत याचिका खारिज, जेल में बंद है आरोपी
ज्यादती और ब्लैकमेलिंग के आरोपी संजय पोरवाल की जमानत याचिका खारिज।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । अंग्रेजी सिखाने की आड़ में महिलाओं का दैहिक शोषण कर उन्हें ब्लैकमेल करने और रुपये ऐंठने वाले कोचिंग सेंटर संचालित करने वाले संजय पोरवाल की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। आरोपी के विरुद्ध अब तक तीन केस दर्ज हो चुके हैं और वह अभी जेल में निरुद्ध है।

अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि दीनदयाल नगर थाने में दिनांक 9 अप्रैल 2024 को एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने पुलिस को बताया था कि आरोपी संजय पोरवाल "द विजन इंगलिश कोचिंग क्लासेस" का संचालक है। यह पहले नागर वास तथा अभी 80 फीट रोड पर कोचिंग सेंटर का संचालन करता है। पोरवाल मेरा वर्ष 2013 से लगातार दैहिक शोषण कर रहा है। उसने कई बलात्कार किया। आरोपी संजय ने उसके मोबाइल व लैपटॉप के स्पाई कैमरे की मदद से आपत्तिजनक वीडियो बनाएं तथा फोटो भी लिए।

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युवती ने बताया था कि ये वीडियो और फोटो आरोपी संजय के मोबाइल फोन, लैपटॉप व पेन ड्राइव में उपलब्ध हैं। आरोपी ने अश्लील गालियां देकर मेरे फोटो व वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल करने और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। वह परिवार व समाज में बदनाम करने की धमकी देता है। युवती ने बताया था कि संजय पोरवाल ने ब्लैकमेल कर मुझेसे 4 लाख 81 हजार रुपए भी वसूल लिए हैं। वह ऐसा विगत 10 साल से कर रहा है। युवती ने पुलिस को वाट्सएप चैट और धमकी देने के स्क्रीनशॉट भी प्रस्तुत किए थे।

दीनदयालनगर थाने में दर्ज हुआ था प्रकरण 

अपर लोक अभियोक पाटीदार के अनुसार युवती की शिकायत और सबूत के आधार पर दीनदयाल नगर पुलिस ने आरोपी पोरवाल के विरुद्ध विरुद्ध भारतीय दंड सहिता की धारा 376(2)N, 457, 506 में प्रकरण दर्ज किया था। उसके बाद संजय पोरवाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में आरोपी की ओर से पंचम और अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। इस पर पीड़िता ने कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई। इसके चलते न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दया।

यह सामग्री जब्त की थी पुलिस ने

बता दें कि पुलिस ने युवती की शिकायत के बाद संजय पोरवाल को गिरफ्तार कर 80 फीट रोड स्थित उसके कोचिंग सेंटर पर छापा मारा था। यहां से लैपटॉप के स्पाई कैमरे की मदद से बनाए गए वीडियो, एक लैपटॉप, 15 विभिन्न स्टोरेज डिवाइसेस, शराब की आधी पूरी और खाली बॉटल, प्लास्टिक के बोरे में महिलाओं के रंग-बिरंगे कपड़े अंडरगारमेंट, नाइट सूट, साड़ी, गाउन आदि जप्त किए थे।

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अब तक तीन केस दर्ज हो चुके हैं

आरोपी संजय पोरवाल के विरुद्ध अब तक तीन प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। पोरवाल पर आरोप है कि उसने एक युवक से नौकरी दिवालवाने के नाम पर भी रुपए ऐंठ लिए ते। वहीं मंदसौर की एक महिला ने भी उसके विरुद्ध माणक चौक थाने में ज्यादती और ब्लैकमेल करने की शिकायत दर्ज करवाई थी।

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