रतलाम जिले में कलेक्टर ने लगा दी अफसरों की छुट्टियों पर रोक, सभी को अपने निवास का पता भी बताना होगा, जानिए- क्या है इसकी वजह और किन अफसरों पर लागू होगा आदेश

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर ने अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। उन्होंने बीएलओ को घर-घर जाकर एप के माध्यम से मतदाताओं का सत्यापन करने का निर्देश भी दिया है।

रतलाम जिले में कलेक्टर ने लगा दी अफसरों की छुट्टियों पर रोक, सभी को अपने निवास का पता भी बताना होगा, जानिए- क्या है इसकी वजह और किन अफसरों पर लागू होगा आदेश

एसीएन टाइम्स @ रतलाम जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। निर्वाचन कार्य निर्बाध, स्वतंत्र, निष्पक्ष तरीके से संपन्न करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने अधिकारियों के अवकाशों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 के अधीन लगाया गया है। यह जिले के समस्त जिला स्तरीय, अनुभाग स्तरीय, विकासखंड तथा तहसील स्तरीय अधिकारियों पर लागू होगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि कोई भी अधिकारी बगैर सूचना के अवकाश पर नहीं जाएगा। सभी अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। जिला तथा अन्य सभी स्तर के अधिकारियों को तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय रतलाम को अपने निवास का स्पष्ट पता प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

आदेश में कहा गया है कि अप्रत्याशित एवं आपातकालीन परिस्थितियों में जिला कलेक्टर के समक्ष में अथवा दूरभाष पर अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेकर ही प्रस्थान किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।

बीएलओ एप के माध्यम से घर-घर मतदाता का सत्यापन करेंगे

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशनुसार  01 अक्टूबर 2023 की अर्हता तिथि को दृष्टिगत रखते हुए फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में संपादित किया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यवंशी ने सभी बीएलओ को निर्देशित किया है कि 20 से 30 सितंबर के मध्य घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन करें। सभी बीएलओ व बीएलओ को एप के माध्यम से प्रत्येक मतदाता का सत्यापन सुनिश्चित करना होगा।

2 अगस्त 2023 की स्थिति में ज्ञात की गई संभावित डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री की सूची के आधार पर घर-घर इसकी जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जांच के दौरान यदि कोई मतदाता मृत एवं डुप्लीकेट पाया जाता है तो नियम अनुसार नाम हटाने की कार्रवाई करना होगी। सभी बीएलओ को उक्त कार्य सर्वोच्च प्राथमिक देते हुए निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करना होगी।