जमीन अपनी बता कर मां-बेटे ने हड़प लिए रुपए, पुलिस ने 20 माह में भी नहीं की कार्रवाई तो न्यायालय में ली शरण, धोखाधड़ी का केस दर्ज

रतलाम की एक न्यायालय में जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले मां और बेटे के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है।

जमीन अपनी बता कर मां-बेटे ने हड़प लिए रुपए, पुलिस ने 20 माह में भी नहीं की कार्रवाई तो न्यायालय में ली शरण, धोखाधड़ी का केस दर्ज
धोखाधड़ी करने पर मां बेटे के खिलाफ न्यायालय ने दर्ज किया केस।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिला न्यायालय में एक मां-बेटे के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। दोनों पर जमीन को अपनी बता कर सौदा करने और रुपए हड़पने का आरोप है। मामले में एसपी से शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने 20 माह में कोई कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली तब तो आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। 

एडवोकेट राकेश शर्मा के अनुसार आरोपी रंजना पिल्लई और उनके पुत्र विसारत पिल्लई ने पैलेस रोड स्थित मकान नंबर 14 के 1/3 हिस्से (262.50 वर्गफीट) को अपनी मालिकी का बता कर 3000 रुपए वर्गफीट के हिसाब से जनक नागल से बेचने का सौदा किया था। इसके लिए उन्होंने नागल से एक लाख 20 हजार रुपए अग्रिम भी प्राप्त किए थे। नागल ने उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर संपत्ति की रजिस्ट्री संपादित करवाने के लिए कहा लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। बाद में नागल ने जानकारी निकाली तो पता चला कि उक्त मकान का बंटवारा नहीं हुआ है और आरोपियों ने षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी कर नागल से रुपए हड़प लिए हैं।

एसपी से की थी शिकायत फिर भी नहीं हुई कार्रवाई 

पीड़ित जनक नागल ने 29 जुलाई 2022 को एसपी को लिखित शिकायत देकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई का अनुरोध किया था। लंबा समय बीत जाने पर भी जब पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो नागल ने अभिभाषक राकेश शर्मा के माध्यम से आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। यहां अभिभाषक द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आकांक्षा गुप्ता ने आरोपी मां और बेटे के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया धारा 420, 120बी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है।