बड़ी खबर : प्राइवेट स्कूल संचालक राकेश देसाई के खिलाफ FIR दर्ज, बच्ची के यौन शोषण की जानकारी छिपाने के मामले में दर्ज हुआ केस
बालिका के यौन शोषण का मामला छिपाने के आरोप में एक प्राइवेट स्कूल के संचालक के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच एसआईटी भी कर रही है।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । रतलाम के एक प्राइवेट स्कूल में 5 साल की मासूम के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने संचालक राकेश देसाई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। स्कूल संचालक देसाई पर घटना छिपाने का आरोप है। घटना के बाद जानकारी छिपाना डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर का प्रमुख कारण बना है।
जानकारी के अनुसार गत 30 सितंबर 2024 को 80 फीट रोड स्थित सांई श्री एकेडमी के विद्यार्थियों के अभिभावकों और सहित अन्य लोगों ने पुलिस को लिखित शिकायत की थी। इसमें बताया गया था कि 5 साल की बच्ची के यौन शोषण की घटना को लेकर की जानकारी स्कूल संचालक राकेश देसाई को दी गई। इसके बावजूद उन्होंने घटना को छिपाया और जिम्मेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी। पुलिस ने आवेदन की जांच के बाद स्कूल संचालक देसाई को प्रथमदृष्टया दोषी पाया है। जांच थाना प्रभारी वी. डी. जोशी ने की।
एएसपी राकेश कुमार खाखा के अनुसार स्कूल संचालक के इस कृत्य को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 21 की परिधि में माना गया है। इसके चले देसाई के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधनियम की धारा 21 के तहत केस पंजीबद्ध कर लिया गया है।
यह मांगें भी की गई हैं अभिभावकों द्वारा
बता दें कि शिकायत में अभिभावकों द्वारा स्कूल प्रबंधक, प्राचार्य, क्लास टीचर के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि स्कूल संचालक ने घटना छिपाकर गलत घटना को अंजाम देने के बाराबर ही अपराध किया है। इसके अलावा शिकायतकर्ताओं ने प्रत्येक कक्षा में सीसीटीवी कैमरे लगाने, इसकी लॉगिन अथॉरिटी अभिभावकों दी जाने, छात्राओं के सुविधाघर में अनिवार्य रूप से एक महिला की तैनाती होने, स्कूल में बच्चे को असुरक्षित महसूस होने पर इसकी जनकारी परिजन को दिए जाने, स्कूल में किसी भी बाहरी व्यक्ति के रहने की व्यवस्था नहीं होने और स्कूल प्रबंधक को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग भी की थी।
एसआईटी भी कर रही जांच
बालिका के यौन शोषण के मामले की जांच के लिए एसपी अमित कुमार द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है। सीएसपी अभिनव वारंगे के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय कमेटी मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा पुलिस विभाग द्वारा सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के लिए एक गाइड लाइन भी जारी है। जांच और गाइड लाइन के पालन के लिए 15 दिन की डेडलाइन नियत की गई है।