बंद होगा बोधि इंटरनेशनल स्कूल ? फर्जी न्यू रतलाम पब्लिक स्कूल को 10 रुपए प्रति वर्ग फीट पर आवंटित हुई थी जमीन, नगर निगम ने आवंटन निरस्त करने के लिए भेजा नोटिस
नगर निगम द्वारा फर्जी संस्था न्यू रतलाम पब्लिक स्कूल के नाम पर हथियायी गई जमीन पर संचालित बोधि इंटरनेशनल स्कूल के संचालक और भूमाफिया राजेंद्र पितलिया को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में उक्त जमीन वापस लेने की बात कही गई है।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । फर्जी संस्था के नाम से कौड़ियों के दाम पर हथियाई गई जमीन पर फल-फूल रहे बोधि इंटरनेशनल स्कूल के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। नगर निगम प्रशासन ने उक्त जमीन का आवंटन निरस्त करने के लिए फर्जी संस्था के अध्यक्ष एवं भूमाफिया राजेंद्र पितलिया को नोटिस भेज दिया है। निगम द्वारा पितलिया से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
गौरतलब है कि, इसी 23 अप्रैल को नगर निगम परिषद के साधारण सम्मेलन में न्यू रतलाम पब्लिक स्कूल नामक फर्जी संस्था को अवैध रूप से जमीन आवंटन का मामला उठा था। तब नगर निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट द्वारा सदन को अवगत कराया गया था कि फर्जी स्कूल के पदाधिकारी को भेजने के लिए नोटिस तैयार किया जा रहा है। निगम ने नोटिस तैयार होते ही कथित न्यू रतलाम पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष राजेंद्र पिता शांतिलाल पितलिया को नोटिस जारी कर दिया है।
यह लिखा है नोटिस में
जारी नोटिस में निगम प्रशासन ने लिखा है कि तत्कालीन (1999) नगर सुधार न्यास द्वारा उक्त भूमि का आवंटन न्यू रतलाम पब्लिक स्कूल नामक संस्था को किया गया था परंतु उक्त संस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वर्तमान में भी न्यू रतलाम पब्लिक स्कूल के नाम से कोई स्कूल उक्त भूमि पर संचालित नहीं किया जा रहा है। जो (किरायेदार) बोधि स्कूल संचालित किया जा रहा है उस स्कूल को किसी प्रकार की भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। नोटिस में 7 दिन के भीतर जवाब तलब करते हुए कहा गया है कि क्यों न नगर निगम उक्त भूमि का आवंटन निरस्त करते हुए भूमि का कब्जा पुन: प्राप्त कर ले।
EOW में भी दर्ज हो चुका है केस
बता दें कि, इस फर्जीवाड़े को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सक्सेना द्वारा उच्च स्तरीय अधिकारियों से लेकर संबंधित विभाग से प्रामाणिक जानकारी एवं दस्तावेजों सहित शिकायत की गई थी। इसके चलते E.O.W. (आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा, कार्यालय उज्जैन) द्वारा तत्कालीन महापौर, संपतिकर अधिकारी सहित, फर्जी संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र पितलिया सहित अन्य के विरुद्ध 420 सहित विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था।
मात्र 10 रुपए वर्गफीट में आवंटित कर दी थी जमीन
सामाजिक कार्यकर्ता सक्सेना के अनुसार नगर निगम के ठहराव क्रमांक 38 दिनांक 30.03.96 के द्वारा योजना क्रमांक 64 डोंगरानगर में स्कूल के लिए आरक्षित भूखंड क्रमांक सी-07 (34,765.56 वर्गफीट मात्र 10 रुपए प्रतिवर्ग फीट के नाम से आवंटित की गई थी। तब आवेदक की तरफ से मप्र सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन रतलाम अहिंसा शिक्षा समिति, 25- डॉ. राधाकृष्णन नगर, सागोद रोड, रतलाम के नाम के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई थी। इसके आधार पर निगम की ओर से 29.02.2000 को अध्यक्ष, न्यू रतलाम पब्लिक स्कूल के पक्ष में लीज पट्टा पंजीकृत कराया गया था। जांच में और शिक्षा विभाग से भी यह स्पष्ट किया गया कि न्यू रतलाम पब्लिक स्कूल नाम की कोई भी शिक्षा संस्था रतलाम में संचालित नहीं है।