नेशनल लोक अदालत 12 मार्च को, संपत्तिकर और जलकर की बकाया राशि जमा करने पर मिलेगी अधिभार में छूट, जानिए- कितना मिलेगा लाभ

अगर आपका जलकर और संपत्तिकर बकाया है और उस पर सरचार्ज आरोपित किया गया है तो आप इसमें छूट पा सकते हैं। इस छूट का लाभ आप 12 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत में उठा सकते हैं। छूट सिर्फ लोक अदालत में केवल एक बार मिलेगी।

नेशनल लोक अदालत 12 मार्च को, संपत्तिकर और जलकर की बकाया राशि जमा करने पर मिलेगी अधिभार में छूट, जानिए- कितना मिलेगा लाभ

बकायादार जिला न्यायालय तथा नगर निगम परिसर स्थित संपत्तिकर व जलकर काउंटर पर अदा कर सकते हैं बकाया राशि

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने के लिए 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान नागरिक संपत्तिकर और जलकर की राशि जमा कर सरचार्ज में छूट प्राप्त कर सकते हैं।

लोक अदालत के तहत 12 मार्च को नगर निगम द्वारा नागरिकों को संपत्तिकर और जलकर के भुगतान पर छूट दी जाएगी। निगम प्रशासन के अनुसार निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में राशि जमा करा कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह सुविधा कार्यालयीन समय में मिलेगी। ध्यान रहे कि- उक्त छूट सिर्फ एक बार वह भी 12 मार्च को आयोजित लोक अदालत के दौरान ही दी जाएगी। छूट का लाभ वर्ष 2020-21 तक की बकाया राशि पर ही मिलेगा।

1. नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया हो तो अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी तरह जलकर व अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर भी 100 प्रतिशत की छूट।

2. सम्पत्ति कर व अधिभार 50 हजार से 1 लाख रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी तरह जलकर व अधिभार की राशि 10 हजार से 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

3. सम्पत्ति कर व अधिभार 1 लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर व अधिभार 50 से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में  50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।