मप्र में नाइट कर्फ्यू लागू, रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा प्रभावशील, वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य, प्रोटोकाल का उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना

पड़ोसी राज्य में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही मप्र में एहतियाती कदम उठाने शुरू हो गए हैं। प्रदेश में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी किया जाएगा।

मप्र में नाइट कर्फ्यू लागू, रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा प्रभावशील, वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य, प्रोटोकाल का उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना

एसीएन टाइम्स @ भोपाल । मप्र शासन ने कोविड की रोकथाम के लिए प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। यह गुरुवार रात 11 बजे से ही प्रभावी हो गया है। शासकीय और अशासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों, स्कूल-कॉलेज और मल्टीप्लेक्स सहित सभी जगह उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं। प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी किया जाएगा।

गुरुवार को देर शाम मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर और दंडाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। गृह विभाग के अपर सचिव डॉ. राजेश राजोरा द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि 17 नवंबर 2021 को जारी निर्देश निरस्त कर नया आदेश प्रभावी हो गया है। पत्र के अनुसार देश और पड़ोसी ओमीक्रोन के पॉजिटिव और एक्टिव केस की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके मद्देनजर प्रदेश में 23 दिसंबर की रात से ही नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। यह रात 11 से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। यानी इस दौरान किसी भी प्रकार की प्रतिबंधात्मक गतिविधि की अनुमति नहीं रहेगी।

आदेश में कोविड की रोकथाम के लिए वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य किए गए हैं। स्कूल, कॉलेज, शाककीय-अशासकीय दफ्तर, सभी सार्वजनिक उपक्रम और स्थलों आदि पर दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक उम्र के छात्र-छात्राओं का वैक्सीनेशन भी जरूरी है। स्कूल स्टाफ, मॉल, मल्टीप्लेक्स, मेले और बाजार इत्यादि में प्रवेश करने वालों को वैक्सीन लगवाने की ताकीद गृह विभाग द्वारा की गई है।

देखें गृह विभाग का आदेश