प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क एडमिशन शुरू : कब, क्या और कैसे होगा यह जानने के लिए पढ़िए यह खबर
अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
एसीएन टाइम्स @ भोपाल । अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के एडमीशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्रताधारी इच्छुक आवेदक को अपने क्षेत्र के पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कराने होंगे। आवेदनों के सत्यापन के बाद स्कूलों का आवंटन होगा। तत्पश्चात स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। यह प्रक्रिया 5 अप्रैल को पूरी होगी।
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा परिपत्र जारी किया गया है। इसके अनुसार कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होंगे। इसके लिए अपनी समग्र आईडी तथा आधार सत्यापन करवाना जरूरी होगा। आवेदन के निर्धारित तारीख एवं निर्धारित सत्यापन केंद्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने और इसमें त्रुटि सुधार का काम 3 मार्च तक कर सकेंगे।
आवेदन के सत्यापन का कार्य 5 मार्च तक चलेगा। आवेदनों का सत्यापन शासकीय जन शिक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। सत्यापन के बाद रेंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन किया जाएगा। चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना देने का कार्य 7 मार्च को किया जाएगा। स्कूल आवंटन के उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश के लिए उपस्थित होने तथा स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग 11 से 19 मार्च तक किया जाएगा।
दूसरे चरणों की सीटें 21 मार्च को प्रदर्शित होंगी
दूसरे चरण के प्रवेश के लिए रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शन 21 मार्च को होगा। दूसरे चरण हेतु स्कूलों की चॉइस अपडेट करने का काम 22 से 26 मार्च को होगा। द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन 28 मार्च को किया जाएगा। स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होने तथा स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग 30 मार्च से 5 अप्रैल तक की जाएगी।
इन्हें होगी निःशुल्क प्रवेश की पात्रता
प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक वंचित समूह के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निशःक्त बच्चों तथा एचआईवी ग्रस्त बच्चे पात्र होंगे। इसी प्रकार कमजोर वर्ग के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे, कोविड-19 से माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता का खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही जिनमें पात्र आवेदक निम्न अनुसार होंगे- जैसे परिवार से अभिप्राय पति-पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से हैं।
माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था, उनके अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। इसी प्रकार कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई। इसके अलावा बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।