रतलाम : जिले में बुधवार को जमा हुआ एक नामांकन फॉर्म, प्रत्याशियों के शपथ-पत्र रिटर्निंग अधिकारी कक्ष के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे

रतलाम जिले में 25 अक्टूबर को 1 नामांकन फॉर्म जमा हुआ। निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के शपथ पत्र वेबसाइट के अलावा रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में भी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं।

रतलाम : जिले में बुधवार को जमा हुआ एक नामांकन फॉर्म, प्रत्याशियों के शपथ-पत्र रिटर्निंग अधिकारी कक्ष के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे
विधानसभा निर्वाचन।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने करने का काम जारी है। बुधवार को जिले में एक नाम निर्देशन पत्र दाखिल हुआ। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों के शपथ-पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन के लिए 25 अक्टूबर को जिले में एक नाम निर्देशन पत्र दाखिल हुआ। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रतलाम शहर से भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी से विजयसिंह यादव ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र के साथ भरे गए शपथ पत्र वेबसाइट पर डालने के साथ-साथ रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हं।

आयोग के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी भी अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र में दिए गए कथनों के विरोध में शपथ-पत्र के माध्यम से सूचना प्रस्तुत करता है तो ऐसे प्रति शपथ पत्र (काउण्टर एफिडेविट) को भी अभ्यर्थी के शपथ पत्र के साथ रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा। इसके साथ ही प्रति शपथ पत्र (काउण्टर एफिडेविट) को दाखिल करने के 24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा।     

पूरक शपथ पत्र भी प्रदर्शित करने होंगे

निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए पूरक शपथ पत्र को भी रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के मुताबिक वेबसाइट पर अपलोड किये गये शपथ पत्रों को यदि अभ्यर्थी द्वारा उम्मीदवारी से नाम वापस ले लिया जाता है, तब भी नहीं हटाया जायेगा। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों से कहा है कि वे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों की प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें ताकि इनकी प्रति तैयार कर निर्धारित शुल्क के भुगतान पर इसे प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति या व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जा सके।