कोर्ट का फैसला ! चलती मोटरसाइकिल को लात मारकर गिराया, फिर तलवार से किया हमला किया, दो आरोपियों को 3-3 वर्ष का कारावास, 11 हजार रुपए अर्थदंड भी हुआ

रतलाम के बिलपांक थाना क्षेत्र में तलवार से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को 3-3 वर्ष के कारावास और ₹11 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

कोर्ट का फैसला ! चलती मोटरसाइकिल को लात मारकर गिराया, फिर तलवार से किया हमला किया, दो आरोपियों को 3-3 वर्ष का कारावास, 11 हजार रुपए अर्थदंड भी  हुआ
तलवार से हमला करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । चलती मोटरसाइकिल को लात मारकर फरियादी को नीचे गिराने और उसके बाद तलवार से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी किए जाने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि घटना 11 फरवरी 2021 की है। फरियादी भारत पिता गोविंद कुमावत ने थाना बिलपांक में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह मोटरसाइकिल से रतलाम जा रहा था। जब वह ग्राम उनी के आगे पहुंचा, तभी लगभग सुबह 11:30 बजे गांव पीपलखुटा निवासी अशोक पिता गिरधारी और राजाराम पिता भुवान मोटरसाइकिल से उसके पीछे आए और उसकी चलती मोटरसाइकिल को लात मारकर नीचे गिरा दिया।

रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद आरोपी राजाराम हाथ में तलवार लेकर आया और जान से मारने की नीयत से फरियादी के सिर पर वार किया। इसी दौरान आरोपी अशोक ने राजाराम से तलवार लेकर फरियादी पर हमला किया। फरियादी ने अपने हाथों से बचाव करने का प्रयास किया, जिससे उसके दोनों हाथों तथा गले पर तलवार की गंभीर चोटें आईं और रक्तस्राव होने लगा। घटना के दौरान फरियादी की आवाज सुनकर दिनेश गुर्जर, रूपसिंह तथा अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों को आता देख दोनों आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। इसके बाद फरियादी के भाई सोनू ने उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया

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अशोक के कब्जे से जब्त हुई तलवार

प्रकरण में थाना बिलपांक पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत गिरफ्तार किया। आरोपी अशोक के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तलवार भी बरामद कर जब्त की गई। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

इन धाराओं में हुई सजा

मामले का विचारण अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया के न्यायालय में हुआ। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को फरियादी को तलवार से गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी अशोक पिता गिरधारी और राजाराम पिता भुवान को धारा 326/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध करते हुए 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

दोनों आरोपियों पर कुल ₹11,000 का अर्थदंड भी लगाया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी अशोक को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(बी) के तहत 2 वर्ष के कारावास से भी दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।

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