पुलिस से हारे – न्यायालय के द्वारे ! बरगद के ‘हत्यारे’ सेंट जोसफ कॉन्वेट स्कूल के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर, बिना अनुमति वृक्ष काटने पर नगर निगम उठाया कदम
रतलाम । नगर निगम प्रशासन ने सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल की प्राचार्य और संचालक सहित तीन लोगों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया है। स्कूल प्रबंधन पर बिना अनुमति प्राचीन बरगद काटने का आरोप है।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । प्राचीन बरगद की हत्या करने (काटने वाले) सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया है। वाद नगर निगम ने दायर किया है। मामले में संस्था प्राचार्य और संचालक सहित तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है। एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखने के 10 दिन बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर नगर निगम ने यह कदम उठाया है।
ज्ञातव्य है कि 10 अप्रैल 2025 को सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल के गेट नम्बर 1 के पास स्थित प्राचीन बरगद को बिना अनुमति काट दिया था। इसकी सूचना मिलते ही महापौर प्रहलाद पटेल निगम अधिकारी व उद्यान पर्यवेक्षकों के साथ मौके पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने वृक्ष कटा हुआ पाया। यह मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 की धारा 18 का घोर उल्लघंन है। इस पर महापौर ने निगम अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके चलते निगम अधिकारियों ने मौके पर पंचनामा बनाया था और इलेक्ट्रिक कटर, रस्सा और पेड़ की लकड़ी जब्त की थी। इस मामले में नगर निगम प्रशासन द्वारा सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल की प्राचार्य सिस्टर निधि, संचालक जय प्रकाश तथा अफजल कप्तान पिता अकरम खान निवासी हाथी खाना के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है।
पेड़ काटने वालों के प्रति पुलिस का प्रेम समझ से परे
शहर के प्रथम नागरिक ने जिस अपराध के प्रमाण स्वयं मौके पर देखे हों और जिम्मेदारों पर एफआईआर के लिए नगर निगम द्वारा प्रमाण सहित पत्र देने के बाद भी पुलिस पूरी तरह उदासीन रही। पत्र देने के करीब 15 दिन के बाद भी पुलिस ने बरगद की हत्या (काटने) करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करना समझ से परे है। इस से जहां पुलिस की कार्यप्रणाली और नीयत पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय लोगों में अक्रोश भी पनप रहा है। इसके चलते ही नगर निगम द्वारा स्कूल प्रशासन के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है।