नगरीय निकाय चुनाव अपडेट : 326291 मतदाता 2 चरण में चुनेंगे रतलाम जिले की 8 नगर सरकारें, जानिए- कैसे संपन्न होंगे चुनाव

रतलाम जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंसी ने पत्रकार वार्ता आयोजित नगरीय निकाय चुनाव का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने जिले में निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान की वचनबद्धता दोहराई। जिले में साढ़े तीन लाख से ज्यादा मतदाता 1 महापौर व 169 पार्षद वाली 8 नगर सरकारों को चुनेंगी।

नगरीय निकाय चुनाव अपडेट : 326291 मतदाता 2 चरण में चुनेंगे रतलाम जिले की 8 नगर सरकारें, जानिए- कैसे संपन्न होंगे चुनाव
रतलाम जिले में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की जानकारी देते जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी। समीप हैं एसपी अभिषेक तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एमएल आर्य एवं जनसंपर्क अधिकारी शकील खान।

कलेक्टर सूर्यवंशी और एसपी तिवारी ने पत्रकार वार्ता में बताया निर्वाचन प्लान

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिले में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके साथ ही निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिले में दो चरण (6 जुलाई एवं 13 जुलाई) में 8 नगर सरकारें चुनी जाएंगी। इनमें रतलाम नगर निगम, जावरा नगर पालिका के साथ ही आलोट, ताल, बड़ावदा, पिपलौदा, नामली व धामनोद नगर परिषदें शामिल हैं। सैलाना की नगर परिषद का निर्वाचन मौजूदा नगर परिषद का कार्यकाल सितंबर में पूरा होने  पर होगा। अभी जिन निकायों में चुनाव होना हैं वहां जिले के कुल 3 लाख 26 हजार 291 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहित लागू हो गई है। इसके तहत जिले में की जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  नरेंद्र सूर्यवंशी ने एसपी अभिषेक तिवारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य की उपस्थिति में पत्रकारों से साझा की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया नगरीय निर्वाचन के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। वहीं एसपी ने कानून व्यवस्था संबंधी जानकारी दी।

जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार नगरीय निकाय निर्वाचन में कुल 326291 मतदाता हैं। इनमें 1 लाख 63 हजार 972, 1 लाख 62 हजार 302 महिला तथा 17 अन्य मतदाता हैं। इनमें से नगरीय निकायों में आने वाले मतदाता जिले में दो चरण में होने वाले निर्वाचन के लिए 6 एवं 13 जुलाई को मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसके लिए जिले के 8 नगरीय निकायों में कुल 435 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान कार्य संपन्न कराने के लिए 2100 मतदानकर्मियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रथम चरण में 6 जुलाई को जिले की नगर परिषद आलोट तथा नगर परिषद ताल में मतदान होगा। द्वितीय चरण में 13 जुलाई को नगर पालिका निगम रतलाम और नगर पालिका परिषद जावरा, नगर परिषद नामली, पिपलौदा, बड़ावदा तथा धामनोद के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह 7.00 से शाम 5.00 बजे तक होगा। मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 20 पहचान पत्रों में से किसी भी एक को दिखाकर मतदान कर पाएंगे। इन दोनों चरणों में 1 महापौर और 169 पार्षद चुने जाएंगे।

कहां कितने वार्ड और कितने मतदान केंद्र

नगरीय निकाय वार्डों की संख्या मतदान केंद्रों की संख्या
रतलाम नगर निगम  49 270
जावरा नगर पालिका 30 65
नगर परिषद नामली  15 15
नगर परिषद पिपलौदा 15 15
नगर परिषद बड़ावदा 15 15
नगर परिषद धामनोद 15 15
नगर परिषद आलोट 15 25
नगर परिषद ताल 15 15

(नोट- उपरोक्त केंद्रों में से 37 मतदान केंद्र अतिसंवेदनशील और 90 संवेदनशील है।)

 किसके लिए कितनी रहेगी निक्षेप (जमानत) राशि

जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यवंशी ने बताया आयोग ने नगर पालिक निगम के महापौर पद का चुनाव लड़ने वाले के लि ए20 हजार रुपए निक्षेप राशि निर्धारित की है। वहीं नगर पालिक निगम के पार्षद के लिए 5 हजार रुपए, नगर पालिका पार्षद के लिए 3 हजार रुपए निर्धारित की गई है। इसी प्रकार नगर परिषद के पार्षद पद के लिए निक्षेप राशि 1 हजार रुपए नियत है। अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी श्रेणियों के लिए निर्धारित राशि का आधा ही जमा कराना होगा।

महापौर प्रत्याशी 15 लाख से अधिक नहीं कर पाएंगे खर्च

निर्वाचन व्यय की सीमा भी नियत है। महापौर पद के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में अधिकत खर्च की सीमा 35 लाख रुपए रहेगी। जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में 15 लाख रूपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। इसी तरह नगर पालिका निगम में पार्षद पद के लिए व्यय सीमा 10 लाख से अधिक आबादी के शहर के लिए 8 लाख 75 हजार रुपए जबकि 10 लाख से कम आबादी के शहर के लिए 3 लाख 75 हजार रूपए निर्धारित की गई है। नगर पालिका परिषद के अंतर्गत 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर के लिए पार्षद पद के लिए अधिकतम 2.50 लाख रूपए, 50 हजार से 1 लाख तक की आबादी वाले शहर में पार्षद पद के लिए 1.50 लाख तथा 50 हजार से कम आबादी वाले शहर में पार्षद पद के लिए अधिकतम सीमा 1 लाख रूपए रहेगी। नगर परिषद में पार्षद पद की व्यय सीमा अधिकतम 75 हजार रुपए है।

11 जून से जमा होंगे नाम निर्देशन पत्र

नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत नाम निर्देशन पत्र 11 18 जून तक सुबह 10.30 बजे से लिए जाएंगे। इसी दिन सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केंद्रों की सूची का प्रखासन भी होगा। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 20 जून को होगी। 22 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापस लेने का समय सुबह 10.30 से दोपहर 3.00 बजे तक का रहेगा। इसी दिन नाम वापसी के बाद चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर उन्हें चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। मतगणना 17 एवं 18 जुलाई को निकायवार सुबह 9.00 बजे से होगी।

शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम के नंबर जारी

जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यवंशी ने बताया निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण अरुण पाठक को नोडल अधिकारी बनाया है। उनका मोबाइल नंबर 99939 88841 है। जिला स्तर पर शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष नंबर 07412 299227 तथा मोबाइल नंबर 83490 70151 है। कंट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी प्रवीण कुमार साहू होंगे। वे ई-दक्ष केंद्र के वरिष्ठ प्रशिक्षक हैं। उनका मोबाइल नंबर 74158 32833 है। कंट्रोल रूम आपदा प्रबंधन केंद्र पुराने कलेक्ट्रेट परिसर रतलाम में स्थापित किया गया है।