कोर्ट का फैसला ! हत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को 5 साल की सजा, शादी समारोह में नाचने को लेकर हुआ था विवाद
रतलाम की कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में एक अभियुक्त को न्यायालय ने 5 वर्ष की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने पांच वर्ष पूर्व शादी के एक समारोह के दौरान एक व्यक्ति पर चाकू से जानलेवा हमला किया था।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने पांच साल पुराने हत्या के प्रयास के एक मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपी पर दो हजार रुपए जुर्माना भी किया है। अभियुक्त ने शादी समारोह में धक्का लगने की बात पर हुए विवाद के दौरान एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया था।
अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि गांव सरवनी जागीर निवासी राहुल 24 फरवरी 2020 को दोस्त घनश्याम निनामा की बहन यशोदा की शादी समारोह में शामिल होने सरवड़ गांव गया था। वह अपने भाई सोनू के पिकअप वाहन से अपने गाँव के धर्मेन्द्र वसुनिया, गगन गिरवाल, कालू कटारिया व भोला भूरिया के साथ वहांच पहुंचा था। पिकअप सोनू चला रहा था। सरवड़ में शादी के कार्यक्रम में नाचने की बात को लेकर राहुल का दुल्हन यशोदा की बुआ के लड़के जितेन्द्र पिता रामा डागर (26) निवासी ग्राम प्रीतमनगर रतलाम से धक्का लगने को लेकर कहा-सुनी हो गई। जितेंद्र ने उसके साथ गाली-गलौच की।
गर्दन और सीने पर चाकू से किया हमला
राहुल ने उसे ऐसा करने से मना किया तो जितेंद्र ने जेब से चाकू निकालकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। चाकू से राहुल की गर्दन के दाहिनी तरफ व सीने पर गंभीर चोट लगी। गंभीर घायल राहुल को सोनू और दोस्त धर्मेन्द्र, गगन, कालू व भोला ने बीच-बचाव कर छुड़वाया और उसे पिकअप वाहन से इलाज के लिए रतलाम के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। घटना के दौरान लगने से आरोपी जितेंद्र के हाथ में भी चोट लगी थी।
11 गवाहों के बयान और डीएन रिपोर्ट पेश की
जिला चिकित्सालय रतलाम से डॉक्टर ने मामले की जानकारी बिलपांक थाना पुलिस को दी जिससे वहां भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 307 में केस दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। 25 फरवरी 2020 को पुलिस ने जितेंद्र को गिरफ्तार कर पूछताछ की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू, खून लगे कपड़े जब्त किए। खून आलूदा एवं मिट्टी जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गई। घटनास्थल का नक्शा तैयारकर आहत राहुल के मृत्यु कालिक कथन दर्ज किए गए। अन्य साक्षियों के कथन भी दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से 11 गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य तथा DNA रिपोर्ट पेश की गई। इसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त जितेंद्र को पांच वर्ष की सजा सुनाई। अभियुक्ति पर अर्थदंड भी किया गया है।











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