शराब पीकर चुनाव प्रशिक्षण में पहुंच गया सहायक अध्यापक गणावा, जिला निर्वाचन अधिकारी ने कर दिया निलंबित
निर्वाचन के प्रशिक्षण के दौरान शराब पीकर आने पर सहायक अध्यापक को जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निलंबित।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । निर्वाचन कार्य में शराब पीकर जाना एक सहायक अध्यापक को भारी पड़ गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लाक्षाकार ने सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
विधानसभा निर्वाचन 2023 के अन्तर्गत 7 नवम्बर को रतलाम पब्लिक स्कूल में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें शासकीय हाईस्कूल कुण्डा के सहायक अध्यापक सुखराम गणावा शराब पीकर पहुंच गए। इससे जिला निर्वाचन अधिकारी लाक्षाकार ने गणावा को निलंबित कर दिया। पीठासीन अधिकारी ने गणावा द्वारा शराब का सेवन किए जाने से भविष्य में चुनाव करवाने में बाधा उत्पन्न होना व्यक्त करते हुए निर्वाचन कार्य में लापरवाही एवं अशोभनीय कृत्य किए जाने से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।
इस सम्बन्ध में जारी आदेश के अनुसार गणावा का उक्त कृत्य गंभीर रूप से आपत्तिजनक होकर पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के चलते म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (3) (1) के (एक) (दो) (तीन) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के वितरण होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्यालय रतलाम रहेगा। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
3 दिसंबर को रहेगा शुष्क दिवस
विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत मतगणना को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लाक्षाकार ने 3 दिसंबर 2023 को संपूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस अवधि के दौरान जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, मदिरा गोदाम, रेस्टोरेंट बार (एफ. एल.-2), पर्यटन बार ( एफ.एल.-2-क) होटल बार (एफ. एल -3), वाइन आउटलेट एवं देशी मदिरा स्टोरेज भंडागार को पूर्णत: बंद रहेंगी। इस दिन शराब का क्रय-विक्रय भी प्रतिबंधित रहेगा।