गौशाला रोड पर हफ्ता वसूली और नमकीन दुकान में तोड़फोड़ के आरोपी जीवन उर्फ भोला कटारिया का जमानत आवेदन निरस्त, न्यायालय ने माना गंभीर अपराध

हफ्ता वसूली और दुकान में तोड़फोड़ के एक आरोपी का जमानत आवेदन न्यायालय ने अपराध को गंभीर मानते हुए खारिज कर दिया।

गौशाला रोड पर हफ्ता वसूली और नमकीन दुकान में तोड़फोड़ के आरोपी जीवन उर्फ भोला कटारिया का जमानत आवेदन निरस्त, न्यायालय ने माना गंभीर अपराध
जमानत याचिका खारिज।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । शहर के गौशाला रोड क्षेत्र स्थित नमकीन की दुकान पर तोड़फोड़ कर हफ्ता वसूली के आरोपी का जमानत आवेदन न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने माना है कि आरोपी द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है।

अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने बताया कि गौशाला रोड पर विपिन वाघेला निवासी सिद्धि विनायक कॉलोनी नमकीन की दुकान संचालित करते हैं। गत 29 दिसंबर को आरोपी जीवन उर्फ भोला पिता नाथूलाल कटारिया भाई पंकज और साथी विकास पिता पप्पूलाल के साथ बाइक से दुकान पर पहुंचा था। यहां तीनों ने दुकान में तोड़फोड़ कर शराब पीने के लिए रुपए मांगे थे। दुकान में लगा कांच तोड़कर दुकानदार को घायल कर दिया था।

मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस थाना डीडी नगर द्वारा आरोपियों के विरुद्ध भादंवि की धारा 327, 452, 427, 294, 323, 506, 34 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी को पुलिस ने 31 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया था। जीवन द्वारा द्वितीय सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार खरादी के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसका विरोध अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने किया। न्यायालय को बताया गया कि अपराधी के विरुद्ध 16 आपराधिक केस पंजीबद्ध हैं। वह आदतन अपराधी है। इसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।