मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना : यह योजना आपके लिए ही है, इसे जानिए और समझिए आति आप स्वावलम्बी बन सकें

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हो गई। आप इसका लाभ लेना चाहती हैं तो यह खबर पूरी पढ़ लीजिए।

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना : यह योजना आपके लिए ही है, इसे जानिए और समझिए आति आप स्वावलम्बी बन सकें
मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना।

एसीएन टाइम्स @ भोपाल । प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन तथा उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधारपरिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू की है। योजना के अन्तर्गत प्रतिमाह एक हजार रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। यह महिलाओं के स्वास्थ्यपोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार परिलक्षित होगा वरन् महिलाएं अपनी प्राथमिकता अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होंगी। वे उक्त राशि से स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगारआजीविका के संसाधनों को विकसित करेंगी। परिवार स्तर पर उनके निर्णय लिए जाने में भी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे।

किसे है पात्रता

  • म.प्र. की स्थानीय निवासी हों।
  • ऐसी विवाहित महिलाएं (जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता भी सम्मिलित हैं)।
  • कैलेण्डर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों। 60 वर्ष से कम आयु हो।

इन्हें नहीं मिल सकेगा लाभ

  • जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक हो।
  • आयकर दाता हों।
  • शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायीकर्मी, संविदाकर्मी हो।
  • सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त रही हो।
  • वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधयक हों।
  • भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक व सदस्य हों।
  • स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हों।
  • संयुक्त रूप से कुल पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।
  • पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो।
  • स्वयं भारत सरकारर, राज्य सरकार की किसी भी योजना के अन्तर्गत प्रतिमाह राशि रुपए एक हजार या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हों।

ऐसे मिलेगी सहायता

  • प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में एक हजार रुपए प्रतिमाह भुगतान होगा।
  • भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जाएगा।
  • ऑनलाइन आवेदन प्रविष्टि के समय ऐसा खाता नहीं होने पर हितग्राही को पावती से सूचित किया जाएगा। उससे अपेक्षा होगी कि आवेदिका आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड खाता खुलवा ले।
  • खाते खोलने के लिए नियमित अभियान चलाया जाएगा।
  • किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह एक हजार रुपए से कम जितनी भी राशि प्राप्त हो रही हो तो उसे एक हजार तक की पूर्ति की जाएगी।

इस तरह होगा योजना का क्रियान्वयन

योजना अन्तर्गत आवेदन भरे जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्रामो में एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड एक या एक से अधिक स्थानों पर माइक्रो प्लान एवं आवश्यकतानुसार कैम्प लगाए जाएंगे। आवेदन ग्राम पंचायत सचिववार्ड प्रभारी द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदकों के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय या आंगनवाड़ी केन्द्र में उपलब्ध होंगे।

नोडल विभाग एवं क्रियान्वयन

योजना हेतु राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग रहेगा एवं योजना का क्रियान्वयन क्षेत्र में स्थानीय निकायों द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले के सहयोग से किया जाएगा। योजना अन्तर्गत हितग्राहियों के भुगतान की स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारीजनपद पंचायतनगर निगम क्षेत्र में आयुक्तनगर निगम तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद् क्षेत्र हेतु संबंधित सीएमओ नगरीय निकाय होंगे।