बिजली कंपनी को झटका : उपभोक्ता फोरम ने मीटर खराब होने पर उपभोक्ता से सीसीबी एडजेस्टमेंट की राशि नहीं वसूलने का दिया आदेश, 10 हजार रुपए हर्जाना भी देना होगा

जिला उपभोक्ता फोरम ने बिजली कंपनी को मीटर खराब होने पर सीसीबी एडजेस्टमेंट की राशि नहीं वसूलने का आदेश दिया है।

बिजली कंपनी को झटका : उपभोक्ता फोरम ने मीटर खराब होने पर उपभोक्ता से सीसीबी एडजेस्टमेंट की राशि नहीं वसूलने का दिया आदेश, 10 हजार रुपए हर्जाना भी देना होगा
जिला उपभोक्ता फोरम ने बिजली कंपनी को दिया झटका।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी (बिजली कंपनी) को बड़ा झटका दिया है। फोरम ने एक बिजली उपभोक्ता के प्रकरण में बिजली कंपनी के खिलाफ फैसला दिया है। फोरम ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह मीटर खराब होने के बाद भी वसूली गई सीसीबी एडजेस्टमेंट की राशि लौटाए, साथ ही 10 हजार रुपए हर्जाना और 2 हजार रुपए वाद व्यय भी अदा करे।

परिवादी मोहम्मद अलताफ पिता अब्दुल बसर निवासी राजेंद्रनगर हाट रोड घर पर एक कमरे में किराना दुकान चलाते हैं। क्षेत्र में सुभाष नगर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके लिए शासन ने अन्य लोगों के साथ ही उनके मकान की भूमि भी अधिग्रहित की है और उसका मुआवजा भी दिया है। ओव ब्रिज के निर्माण के लिए बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने उनका बिजली मीटर हटाकर खुले में लगा दिया था। नतीजतन मीटर खराब हो गया। इसका खामियाजा उपभोक्ता से वसूल किया जा रहा था।

लिखित आवेदन और नोटिस पर भी नहीं दिया ध्यान

मोहम्मद अलताफ ने अभिभाषक इमरान कुरैशी के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था। परिवाद में फोरम को बताया गया कि 20 नवंबर 2023 को जब उपभोक्ता अक्टूबर माह का बिजली बिल जमा करने कार्यालय गया तो कंपनी ने पहले उनसे सीसीबी एडजेस्टमेंट की राशि 4130 रुपए जमा करने के लिए कहा। इस पर उन्होंने लिखित आवेदन देकर सीसीबी एडजेस्टमेंट की राशि वसूल नहीं करने का निवेदन किया। उन्होंने 12 दिसंबर 2023 को कंपनी को एक सूचना पत्र भी भेजा, परंतु कंपनी ने उसका भी पालन नहीं किया। उल्टे 9 जनवरी 2024 को कंपनी ने उनकी बिजली काट दी।

कंपनी के कर्मचारियों की गलती से खराब हुआ था मीटर 

बिजली कंपनी की तरफ से फोरम को बताया गया कि मीटर खराब होने पर नया मीटर लगाया गया था। उसकी कीमत की मांग करते हुए कनेक्शन काटा गया था। इस पर परिवादी की तरफ से तर्क दिया गया कि कर्मचारियों की लापरवाही से मीटर खराब हुआ है, क्योंकि मीटर खुले में उलटा लटका दिया गया था। फोरम के अध्यक्ष मुकेश कुमार तिवारी व सदस्य जयमाला संघवी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। फोरम ने आदेश में स्पष्ट किया कि उपभोक्ता से सीसीबी एडजेस्टमेंट की राशि नहीं वसूली जा सकती। साथ ही कंपनी के कर्मचारियों की गलती के कारण उपभोक्ता को जो मानसिक क्षति पहुंती उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार रुपए जुर्माना भी चुकाए। फोरम ने 2 हजार रुपए वाद व्यय के भी देने के निर्देश दिए हैं।