न्यायालय का फैसला : तीर्थ यात्रियों को लूटने वाले बदमाशों को सुनाई 5-5 साल के कारावास की सजा, अर्थदंड भी किया
रतलाम तीर्थ यात्रियों से हुई लूट-पाट मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिले के सप्तम अपर सत्र न्यायाशीश राजेश नामदेव ने दो लुटेरों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर 5-5 हजार रुपए अर्थदंड भी किया गया है। अभियुक्तों ने इप्का फैक्ट्री और घोसवास के बीच फोरलेन पर मिनी बस में बैठे यात्रियों के साथ लूटपाट की थी।
अपर लोक अभियोजन एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि दिनांक 26/8/2015 को फरियादी भेरूलाल धाकड़ निवासी जावरा ने पुलिस थाना नामली पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि वे दिनांक 20/8/2015 को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत रतलाम से ट्रेन में बैठकर जगन्नाथ पुरी दर्शन करने गए थे। उनके साथ जावरा से उनकी पत्नी कमलाबाई धाकड़ के अलावा रामकन्याबाई, कृष्णा कंवर, मनीराम, निहाल कुंवर, देवीसिंह शिवकुमार, श्यामाबाई, फूलाबाई, कमलाबाई और मोहनसिंह सभी निवासी जावरा भी गए थे।
पंक्चर सुधारने के दौरान हुई थी लूट
उन्होंने बताया था कि सभी दिनांक 26/8/2015 को रात लगभग 11:30 बजे ट्रेन से रतलाम उतरे व जावरा फाटक से कंपनी की नई गाड़ी मिनी बस में बैठकर जावरा के लिए रवाना हुए थे। जैसे ही बस से इफ्का फैक्ट्री से थोड़ा आगे पहुंचे तो बस का टायर अचानक पंक्चर हो गया। इससे ड्राइवर आरिफ शेख बस को इफ़्का फैक्ट्री व धोसवास के बीच फोरलेन रोड के किनारे बाएं तरफ खड़ी कर टायर बदलने लगा। तभी रात लगभग 1:00 बजे अचानक खेत की तरफ से दो लोग लाठी लेकर व दो लोग इफका फैक्ट्री की तरफ से डराते हुए आए। उन्होंने आते ही मारपीट व छीना-झपटी शुरू कर दी। दो बदमाशों ने उसके साथ डंडे से मारपीट की और घसीटकर खेत की तरफ ले गए। आरोपियों ने उनकी जेब से 4500 रुपए भी निकाल लिए। मारपीट से उनके बाएं घुटने और पीठ पर चोट लगी।
बास में सवार महिलाओं से भी की छीना-झपटी
दो बदमाशों ने बस के अंदर बैठी महिलाओं रामकन्याबाई, कृष्णा कुवर, कमलाबाई, निहाल कुंवर, शिवकुंवर, श्यामाबाई, फूलाबाई व कमलाबाई से भी छीना-झपटी की। बदमाशों ने रामकन्या बाई के कान से सोने के टॉप्स पड़कर खींच लिए। इससे रामकन्या बाई के कान में चोट आई। बदमाशों ने कृष्णा कंवर के कान से 5 ग्राम सोने की बाली व खोटा मंगलसूत्र, मनीराम गवली के सोने के ताबीज (वजन डेढ़ ग्राम), एक चांदी का कड़ा, एक चांदी की अंगूठी व 2500 रुपए नगद, देवीसिंह राजपूत से एक पर्स लेदर का एक झोला जिसमें पहनने के कपड़े, कमलाबाई का एक झोला व 1500 रुपए नगद और मोहनसिंह राजपूत से 400 रुपए नगद डरा व धमकाकर छीन लिए। सभी बदमाश 25 से 30 वर्ष की उम्र के होकर बनियान व पैट पहने हुए थे। उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था।
माछलिया पहुंच कर किया था गिरफ्तार
उक्त रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना नामली में रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के दौरान थाना प्रभारी आर. सी. दांगी ने दिनांक 1/9/2015 को मुखबिर सूचना के आधार राजेश के घर माछलिया गांव पहुंचकर आरोपी किशन, राजेश और भूदरा को गिरफ्तार किया था। लूटी हुई वस्तुएं खरीदने के आरोप में ग्राम राजगढ़ थाना सरदारपुर भोई मोहल्ला निवासी लक्ष्मीबाई को भी गिरफ्तार किया था। इसके उपरांत आरोपीगण से पूछताछ कर उनसे घटना में लूटी हुई सामग्री एक सोने की बाली, एक लोहे के हथौड़ी, मंगलसूत्र, एक जोड़े सोने के टॉप्स, एक चांदी की अंगूठी जप्त किए गए।
पार्षद से करवाई थी अभूषणों की पहचान
जप्त किए गए आभूषणों की पहचान नगर परिषद नामली के तत्कालीन पार्षद श्रीनाथ योगी से कराई गई। पुलिस द्वारा संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम राजेश नामदेव ने किशन पिता गलिया निवासी बामनिया नाका बदनावर जिला धार व राजेश पिता भूदरा वाखला निवासी माछलिया बाखला फलिया जिला झाबुआ को न्यायालय ने पांच - पांच वर्ष का कारावास व पांच - पांच हजार के जुर्माने से दंडित किया। सुनवाई के दौरान आरोपी भूदरा की मृत्यु हो गई थी। जबकि, अन्य आरोपी लक्ष्मीबाई को न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है।