प्रतापनगर व नित्यानंद धाम कॉलोनियों के 6 कॉलोनाइजरों पर दर्ज करो FIR, पाटलीपुत्र डायग्नोस्टिक सेंटर भी ध्वस्त करो- कलेक्टर सूर्यवंशी

कलेक्टर ने जावरा के 6 कॉलोनाइजरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने और एक पैथालॉजी लैब तत्काल ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अविकसित कॉलोनी कॉलोनियों को लेकर डेडलाइन भी तय की है।

प्रतापनगर व नित्यानंद धाम कॉलोनियों के 6 कॉलोनाइजरों पर दर्ज करो FIR, पाटलीपुत्र डायग्नोस्टिक सेंटर भी ध्वस्त करो- कलेक्टर सूर्यवंशी
नित्यानंद धाम कॉलोनी स्थित पैथालॉजी लैब ध्वस्त करने का आदेश देने से पहले दस्तावेज चैक करते कलेक्टर सूर्यवंशी।

कॉलोनियों के विकास के सम्बन्ध में बैठक लेकर समय सीमा निर्धारित की, 44 अनाधिकृत कॉलोनियों में शीघ्र प्रारम्भ होंगे निर्माण कार्य

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने शुक्रवार को नगर पालिका जावरा की कॉलोनियों का भ्रमण किया। एसडीएम कार्यालय में बैठक लेकर कॉलोनियों के विकास के सम्बन्ध में टाइम लाइन तय की। उन्होंने शहर की प्रतापनगर कॉलोनियों और नित्यानंद धाम कॉलोनी में अनियमितताओं पर नाराजी जताते हुए उनके कॉलोनाइजरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। यही नहीं, नित्याधाम कॉलोनी में सार्वजनिक स्थान पर बनी पाटलीपुत्र डायग्नोस्टिक सेंटर पैथालॉजी लैब को ध्वस्त करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कॉलोनियों के निरीक्षण के दौरान पार्षदगणों एवं नागरिकों से चर्चा भी की।

जावरा में वर्ष 2016 के पूर्व की 44 अवैध कॉलोनियों में से 5 में पूर्व से एफआईआर करवाई जा चुकी है। तीन कॉलोनिया ग्रामीण क्षेत्र में पाई गई हैं। 9 कॉलोनाइजर की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा 30 कॉलोनियों में एफआईआर की कार्रवाई नगर पालिका के आवेदन से थानों में प्रचलित है। इस बीच शुक्रवार को कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी अधिकारियों के साथ जावरा जा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां की कॉलोनियों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने जावरा की नित्यानन्द कॉलोनी में बगैर अनुमति निर्मित पैथालॉजी सेन्टर को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने अविकसित 38 कॉलोनियों में 6 कॉलोनाइजरों पर कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए। ये सभी वे कॉलोनाइजर हैं जिनके द्वारा अनुमति देने के बाद भी शासन के प्रावधानों का उल्लंघन किया। शेष 32 कॉलोनियों के कॉलोनाइजर्स पर भी पड़ताल के बाद एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

विकास शुल्क जमा करने पर मिलेगी निर्माण की अनुमति

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शहर में एवं अवैध कॉलोनियों के विकास हेतु अप्रैल के प्रथम सप्ताह में टेंडर जारी कर दिए जाएं, ये शॉर्ट टेंडर होंगे। 25 मार्च तक अंतिम प्रकाशन करने तथा उसके पश्चात दावे-आपत्ति प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने 17 मार्च तक एस्टीमेट तैयार करने के लिए भी कहा। उन्होंने बताया कि अभिन्यास का अंतिम प्रकाशन होने और  44 कॉनियों के रहवासियों को विकास शुल्क जमा करने के उपरांत नागरिक अधोसंरचना एवं भवन अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी। कॉलोनियों में सड़कनाली व अन्य निर्माण हो सकेंगे जिससे रहवासी लाभान्वित होंगे।

हर काम की तय कर दी डेडलाइन

कलेक्टर सूर्यवंशी ने एसडीएम हिमांशु प्रजापति तथा जावरा की मुख्य न.पा. अधिकारी दुर्गा बामनिया को उक्त कॉलोनियों के भूमि सर्वे क्रमांकों की सूची तथा ग्राम निवेश को भिजवाकर ग्रीन बेल्ट की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी कहा। उन्होंने बिजली वितरण कम्पनी से विद्युत कार्य और कॉलोनी में कराए जाने वाले अन्य विकास कार्यों का प्राक्कलन निकाय स्तर पर तैयार कराने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने उक्त कार्यों को पूर्ण किए जाने के लिए समय सीमा निर्धारित की। इसके अनुसार 17 मार्च तक प्राक्कलन तैयार करना, 20 मार्च तक अभिन्यास का प्रकाशन तथा 25 मार्च को अंतिम प्रकाशन और 15 अप्रैल तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की डेडलाइन तय की गई है।

एच. एस. राठौर कॉलोनी के कॉलोनाइजर पर भी दर्ज होगी एफआईआर

कलेक्टर सूर्यवंशी ने एच. एस. राठौर कॉलोनी का निरीक्षण भी किया और कॉलोनाइजर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अविकसित कॉलोनियों में भूखण्ड एवं भवनों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने हेतु आदेश जारी करने हेतु निर्देशित किया। अविकसित नित्यानन्द धाम कॉलोनी में सार्वजनिक स्थान पर स्थित पैथालॉजी भवन को तत्काल हटाए जाने हेतु निर्देश दिए गए। प्रताप नगर कॉलोनी-1, प्रताप नगर कॉलोनी-2, प्रताप नगर कॉलोनी-3, बन्नाखेड़ा प्रताप नगर के पास एवं नित्यानंद धाम अविकसित कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने हेतु निर्देश दिए गए।

44 कॉलोनियां हुई थी चिह्नित

31 दिसम्बर 2016 के पूर्व अस्तित्व में आई 44 चिन्हित अनाधिकृत कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना एवं भवन अनुज्ञा प्रदान करने के लिए म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 नियम 23 (3) के तहत प्रकाशन किया गया तथा नियम 23 (4) के तहत अभिन्यास का प्रकाशन किए जाने हेतु नगर पालिका जावरा के तकनीकी अमले को निर्देशित किया। भ्रमण के दौरान एसडीएम हिमांशु प्रजापतिमुख्य नगर पालिका अधिकारी दुर्गा बामनियापरियोजना अधिकारी अरुण पाठककार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्याससहायक यंत्री श्याम सोनी आदि उपस्थित थे।