अभिभाषक संघ चुनाव : जिन अभिभाषकों का होगा ‘NO-DUES’ वही कर सकेंगे मतदान और उम्मीदवारी, 27 जुलाई तक जमा करना होगी बकाया राशि

अभिभाषक संघ रतलाम के चुनाव में मतदान के लिए सदस्यता शुल्क और अन्य बकाया राशि के भुगतान के लिए 27 जुलाई 2023 की तारीख नियत की गई है।

अभिभाषक संघ चुनाव : जिन अभिभाषकों का होगा ‘NO-DUES’ वही कर सकेंगे मतदान और उम्मीदवारी, 27 जुलाई तक जमा करना होगी बकाया राशि
अभिभाषक संघ रतलाम चुनाव।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । रतलाम जिला अभिभाषक संघ के चुनाव में वही अभिभाषक मतदान कर सकेंगे जिन पर संघ संघ के सदस्यता शुल्क सहित किसी भी प्रकार का कोई बकाया (no-dues) नहीं होगा। शुल्क जमा कराने, नोड्यूज प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए 27 जुलाई 2023 नियत की गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट राकेश शर्मा, सहायक निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश व्यास, प्रीति सोलंकी, विरेन्द्र कुलकर्णी एवं मनीष जे. शर्मा ने बताया अभिभाषक संघ चुनाव के लिए प्रक्रिया जारी है। इसके तहत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि आगामी चुनाव में रतलाम अभिभाषक संघ के वे ही अभिभाषक मतदाता होंगे जिन्होंने अप्रैल 2023 तक की संघ का सदस्यता शुल्क जमा करा दिया है।

जो अभिभाषक चुनाव में अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हें रतलाम अधिवक्ता कल्याण कोष से ली गई सम्पूर्ण राशि, अभिभाषक पत्र व मेमो की बकाया राशि भी चुकना होगी। मतदान के लिए पात्र बनने हेतु सदस्यता शुल्क और उम्मीदवारी के लिए सभी बकाया राशि तथा नोड्यूज जमा कराने के लिए आखिरी तारीख 27 जुलाई, 2023 नियत है। इस दिन शाम 4 बजे तक राशि जमा कराना अनिवार्य है। नोड्यूज प्राप्त करने वाले अभिभाषक ही उम्मीदवारी के पात्र होंगे। उन्हें अभिभाषक संघ रतलाम के सभी विभागों से नोड्यूस प्राप्त करना आवश्यक है।

मेमो और अभिभाषक पत्र की उधारी होगी बंद

संघ रतलाम के सदस्यों ने एक आवेदन देकर मेमो और अभिभाषक-पत्र की उधारी बंद करने का निवेदन भी किया था। इस पर संघ के मेमो एवं अभिभाषक-पत्र तस्दीक करने वाले संबंधित कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि कोई भी वकील पत्र एवं मेमो का उधार नहीं किया जाए, पुरानी उधारी भी वसूल की जाए।

सदस्यता शुल्क घटाने का निर्णय नई कार्यकारिणी करेगी

एक और आवेदन भी सदस्यों ने दिया। इसमें रतलाम अभिभाषक संघ का मासिक सदस्यता शुल्क 100 रुपए से कम करके 50 रुपए करने का निवेदन किया गया था। सभी निर्वाचन अधिकारियों के मत में सदस्यता शुल्क 50 रुपए किया जाना उचित है। चूंकि निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सिर्फ निर्वाचन कार्यवाही ही संपन्न कराई जाना है, उनके द्वारा नीतिगत फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। अतः उक्त आवेदन आने वाली नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के समझ रखे जाने का निर्णय लिया गया है।