रतलाम DM ने जारी किया धारा 144 का नया आदेश, अब जिले में ये प्रतिबंध होंगे लागू, उल्लंघन किया तो भरना पड़ेगा जुर्माना, देखें क्या दिए निर्देश
रतलाम कलेक्टर ने कोरोना नियंत्रण के मद्देनजर जिले में धारा 144 के तहत नया आदेश जारी किया है। इसमें बताए प्रतिबंधों का पालन नहीं करने पर जुर्माना किया जाएगा।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । कोरोना और ओमिक्रोन का फैलाव रोकने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने धारा 144 के तहत नया आदेश जारी किया है। इसके तहत यदि कोई कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसके पूरे परिवार को 7 दिन के लिए क्वरंटाइन होना पड़ेगा। सभी के लिए मास्क लगना भी जरूरी है। नहीं लगाने पर जुर्माना अदा करना होगा।