हादसे के बाद नजर आई खामी ! कबाड़ा व्यापारी दिनेश सोलंकी के विरुद्ध FIR दर्ज, देर रात गोदाम में आग लगने पर हुई कार्रवाई
रतलाम में कबाड़ी गोदाम में आग लगने की घटना में गोदाम मालिक व कबाड़ा व्यापारी को प्रथमदृष्टया दोषी मानते हुए उसके विरुद्ध नगर निगम ने एफआईआर दर्ज करवाई है।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । शहर के हाटरोड क्षेत्र में संचालित कबड़ा गोदाम में आग लगने के मामले में कबड़ा व्यापारी के विरुद्ध दीनदयालनगर थाने में केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई व्यापारी के पास फायर एनओसी नहीं होने से नगर निगम के फायर इंस्पेक्टर की शिकायत पर की गई है।
रतलाम शहर के हाट रोड क्षेत्र में स्थित एक कबाड़ा गोदाम में बीती रात करीब साढ़े बारह बजे भीषण आग लग गई थी। आग इतनी विकराल थी कि उसकी लपटें काफी दूर से देखी जा सकती थीं। इससे आसपास के इलाके में हड़कंप मंच गया। अग्निशमन दस्ते को आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ी। नगर निगम के फायर इंस्पेक्टर ब्रजेश कुशवाह ने मामले में कबाडा व्यापारी दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण सोलंकी के विरुद्ध डीडीनगर थाने पर आवेदन दिया गया था। इसमें बताया गया कि व्यापारी के पास फायर एनओसी नहीं दी। दुकान और गोदाम शहर के मध्य होने से प्रायः अप्रिय घनटना होने और जनहानि की आशंका बनी रहती है। कबाड़ा व्यापारी द्वारा गोदाम में आग पर काबू पाने के लिए कोई अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था भी नहीं की गई थी।
एनओसी की शर्तों का उल्लंघन पाया
निगम के फायर इंस्पेक्टर के अनुसार गोदाम में आग लगने से मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। गोदाम मालिक को नगर पालिका निगम की N.O.C. की शर्तों के उल्लंघन का दोषी भी पाया गया है। इसके चलते डीडीनगर थाने में दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण सोलंकी के विरूद्ध धारा 287 BNS के तहत केस दर्ज किया गया है।
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