न्यायालय का फैसला ! हिस्ट्रीशीटर दीपू टांक और बजरंग दल के विभाग संयोजक विनोद शर्मा को 3 साल की सजा, टांक के चचेरे भाई की हत्या की सुपारी देने के मामले में सुनाया फैसला

रतलाम के एक न्यायालय ने चचेरे भाई की हत्या की साजिश रचने वाले और सुपारी देने के मामले में हिस्ट्रीशीटर दीपू टांक व उसके साथ को सजा सुनाई है।

न्यायालय का फैसला ! हिस्ट्रीशीटर दीपू टांक और बजरंग दल के विभाग संयोजक विनोद शर्मा को 3 साल की सजा, टांक के चचेरे भाई की हत्या की सुपारी देने के मामले में सुनाया फैसला
न्यायालय का फैसला।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने महत्वपूर्ण फैसला  सुनाया है। न्यायालय ने अपने चचेरे भाई की हत्या की साजिश रचने और सुपारी देने के मामले में अभियुक्ति दीपक उर्फ दीपू टांक और बजरंग दल के विभाग संयोजक विनोद शर्मा उर्फ वीनू शर्मा को 3-3 साल की सजा से दंडित किया है। दोनों अभियुक्तों पर 1-1 हजार रुपए का अर्थदंड भी किया गया है। मामले में आरोपी अविनाश उर्फ चिंटू टांक और बलवंत सिंह गोयल को न्यायालय ने बरी कर दिया है।

अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि 22 मार्च 2021 को फरियादी मुकुल पंवार निवासी विनोबा नगर ने शहर के दीनदयालनगर थाने में लिखित आवेदन दिया था। इसमें उसने पुलिस को बताया था कि व महलवाड़ा स्थित एक सैलून में काम करता है। उसने आरोप लगाया था कि हिस्ट्रीशीटर दीपू उर्फ दीक टांक और विनोद उर्फ वीनू शर्मा सहित अन्य उसे मुकुल पंवार (दीपू टांक का चचेरा भाई) की हत्या करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। उसके द्वारा ऐसा नहीं करने से उन्होंने उसे भी जान से मारने की धमकी दी है। आरोपियों का कहना है कि यदि उसने काम नहीं किया तो उसे निपटा दिया जाएगा।

दुश्मन को खत्म कर दो, कोर्ट-पुलिस हम देख लेंगे

मुकुल ने पुलिस को बताया था कि जून 2019 में उसका विवाद दीपू टांक के चचेरे भाई पिंटू टांक से हुआ था। इससे दोनों के संबंध खराब हो गए थे और बातचीत बंद हो गई थी। इसके बाद जून-जुलाई 2020 में बलवंत उर्फ बल्ली गोयल ने मुकुल को आशापुरा होटल बुलाया। वहाँ आरोपी दीपू टांक, अविनाश, विनोद और बलवंतसिंह मौजूद थे। यहां आरोपियों ने मुकुल को उकसाते हुए कहा कि तुम दुश्मन पिंटू टांक को खत्म कर दो, खर्च हम उठाएंगे। दो लाख रुपए भी अलग से मिलेंगे। आरोपियों ने कहा था कि पुलिस और कोर्ट हम संभाल लेंगे।

मुकुल ने दीपू से रुपए उधार लिए थे

मुकुल ने बताया था कि उसने दीपू टांक से 50 हजार रुपए उधार लिए  थे, इसलिए आरोपी उस पर दबाव बना रहे थे। आरोपियों ने आशापुरा होटल में मुकुल को पिस्टल और कारतूस भी दिखाए थे। इसके आधार पर दीपू उर्फ दीपक पिता प्रकाश टांक (36) निवासी टाटा नगर, विनोद उर्फ वीनू पिता प्यारेलाल शर्मा (32) दीनदयालनगर, अविनाश उर्फ चिंटू टांक और बलवंत सिंह गोयल के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज किया था।

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जमीन खोदकर निकाली थी पिस्टल

अपर लोक अभियोजक पाटीदार के अनुसार मामले में पुलिस ने 22 मार्च 2021 को आरोपी दीपू टांक को गिरफ्तार किया थी। उसकी निशानदेही पर बंजली हवाई पट्टी क्षेत्र में जमीन खोदकर एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस जब्त किए थे। वहीं आरोपी विनोद शर्मा की निशानदेही पर आशापुरा होटल के पीछे से एक देसी पिस्टल और 4 कारतूस जब्त किए थे। इसके बाद पुलिस ने मामले में भादंवि की धारा 120बी (साजिश रचने) और 506 (जान से मारने की धमकी देने) सहित अन्य धाराएं बढ़ाते हुए चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी।

फरियादी ने कर लिया था समझौता, फिर भी हुई सजा

अपर लोक अभियोजक पाटीदार के अनुसार फरियादी मुकुल पंवार ने 16 जून 2022 को न्यायालय में आरोपियों से लिखित समझौता कर लिया था। हालांकि, परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने अभियुक्त दीपू उर्फ दीपक टांक एवं विनोद उर्फ वीनू शर्मा को तीन-तीन साल की सजा और एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया।