81 किलो डोडाचूरा तस्करी के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, दो तस्कर सगे भाइयों की 1.60 करोड़ की संपत्ति सफेमा के तहत अटैच

रतलाम में 81 किलो डोडाचूरा जब्ती मामले में दोषसिद्ध दो तस्करों की प्रीतमनगर स्थित कृषि भूमि में हिस्से अटैच करने के आदेश। कुल संपत्ति का अनुमानित मूल्य 1.60 करोड़ रुपए। दोनों तस्कर सगे भाई हैं।

81 किलो डोडाचूरा तस्करी के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, दो तस्कर सगे भाइयों की 1.60 करोड़ की संपत्ति सफेमा के तहत अटैच
डोडाचूरा तस्करी के मामले में रतलाम पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई।

एनडीपीएस एक्ट के तहत सफेमा कोर्ट का आदेश, बिलपांक थाना क्षेत्र के प्रीतमनगर में कृषि भूमि में दो तस्कर सगे भाइयों के हिस्से किए गए अटैच

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रतलाम पुलिस ने 81 किलोग्राम डोडाचूरा जब्ती के मामले में दोषसिद्ध दो आरोपियों की संपत्ति अटैच की है। सफेमा कोर्ट के आदेश पर ग्राम प्रीतमनगर स्थित कृषि भूमि में दोनों आरोपियों के हिस्सों को अटैच किया गया है। पुलिस के अनुसार, संबंधित संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य 1 करोड़ 60 लाख रुपए है।

रतलाम एसपी अमित कुमार के निर्देशन तथा एएसपी विवेक कुमार और राकेश पंद्रो के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई थाना प्रभारी बिलपांक अयूब खान के नेतृत्व में की गई। पुलिस के अनुसार, कुशल और परमानंद दोनों पिता कालूराम उर्फ रमेश डोडियार के विरुद्ध थाना बिलपांक में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 15, 25 एवं 29 में प्रकरण दर्ज किया गया था। मामला 81 किलोग्राम डोडाचूरा (पॉपीस्ट्रॉ) की जब्ती से संबंधित था। प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट के तहत गठित विशेष न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कारावास और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया था।

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प्रीतमनगर की कृषि भूमि में दोनों के हिस्से अटैच

दोषसिद्धि और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बिलपांक पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत दोनों आरोपियों की संपत्तियों के संबंध में कार्रवाई की। जांच अधिकारी ने आवश्यक कारण अभिलेखबद्ध करने के बाद संपत्ति फ्रीज कराने के लिए वैधानिक प्रक्रिया अपनाई। पुलिस के प्रतिवेदन पर सफेमा कोर्ट ने संबंधित संपत्तियों को अटैच करने के आदेश जारी किए।

अटैच की गई संपत्तियों में ग्राम प्रीतमनगर, थाना बिलपांक, जिला रतलाम स्थित सर्वे क्रमांक 823(एस) की कृषि भूमि में कुशल पिता कालूराम उर्फ रमेश डोडियार का 1/5 हिस्सा और परमानंद पिता कालूराम उर्फ रमेश डोडियार का 1/5 हिस्सा शामिल है। पुलिस के अनुसार, दोनों के हिस्सों का अनुमानित मूल्य 80-80 लाख रुपए है। इस तरह कुल 1 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति अटैच करने के आदेश जारी हुए हैं।

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अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति पर कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अध्याय V-A के प्रावधानों के तहत की गई है। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों पर वैधानिक कार्रवाई करना और ऐसी संपत्तियों के दोबारा अपराधों में इस्तेमाल को रोकना है। रतलाम पुलिस ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और इससे अर्जित संपत्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

इनकी रही सराहनीय भूमिका

कार्रवाई में थाना प्रभारी बिलपांक निरीक्षक अयूब खान, सहायक उपनिरीक्षक दिनेशचंद्र नागर, प्रधान आरक्षक मनीषा पाटीदार और आरक्षक राकेश प्रजापति की सराहनीय भूमिका रही।

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