यूको बैंक FD धोखाधड़ी मामले में आरोपी की जमानत निरस्त, 35 खाताधारकों की FD तोड़कर रकम दूसरे खाते में ट्रांसफर करने का है आरोप
रतलाम में यूको बैंक की लक्कड़पीठा शाखा से 81.64 लाख रुपए की एफडी धोखाधड़ी के मामले में आरोपी राहुल की जमानत सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने निरस्त की।
सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने जमानत निरस्त की
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । यूको बैंक की लक्कड़पीठा शाखा में फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) धोखाधड़ी के मामले में राहुल नामक एक व्यक्ति की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। आरोपी पर 35 खाताधारकों की कुल 81 लाख 64 हजार 500 रुपए की तोड़कर रकम दूसरे खातों में जाम करने का आरोप है।
सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के जरिए तोड़कर रकम निकालने के मामले में आरोपी राहुल पिता मांगीलाल, निवासी त्रिमूर्तिनगर, रतलाम की जमानत निरस्त कर दी गई है। जानकारी के अनुसार अनुसार, यूको बैंक की लक्कड़पीठा शाखा में फरियादी दिनेश बंजारा सहित अन्य 34 खाताधारकों की कुल 81,64,500 रुपए की एफडी को धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के माध्यम से तोड़ा गया। आरोप है कि यह राशि राहुल के जीजा मुकेश पिता शंकरलाल के बैंक खाते में अवैध रूप से ट्रांसफर कर निकाली गई।
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माणक चौक थाने में दर्ज हुई थी शिकायत
अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि फरियादी दिनेश बंजारा ने 26 मई 2026 को माणक चौक थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए एफडी की रकम अवैध रूप से निकालने के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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इन आरोपियों की हुई थी गिरफ्तारी
पुलिस ने इस मामले में रवि पिता पूनमचन्द्र, दिनेश पिता भेरूलाल, अरुण पिता इन्दरमल, जितेन्द्र पिता गोविन्द कुमावत, तत्कालीन शाखा प्रबंधक त्रिलोक पिता सीताराम और राहुल पिता मांगीलाल को गिरफ्तार किया था। राहुल की जमानत निरस्त किए जाने का आदेश सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने पारित किया।
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