Big Step ! तीन तस्करों की मादक पदार्थ की तस्करी से अर्जित 65.70 करोड़ की संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू, रतलाम पुलिस ने SAFEMA न्यायालय में पेश किए प्रकरण

रतलाम पुलिस ने तीन तस्करों की संपत्ति फ्रीज करवाने के लिए मुंबई की सफेमा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया है। तस्करों द्वारा उक्त संपत्तियां मादक पदार्थ की तस्करी से अवैध रूप से अर्जित की गई हैं।

Big Step ! तीन तस्करों की मादक पदार्थ की तस्करी से अर्जित 65.70 करोड़ की संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू, रतलाम पुलिस ने SAFEMA न्यायालय में पेश किए प्रकरण
तस्करों के खिलाफ रतलाम पुलिस का बड़ा कदम।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । रतलाम पुलिस की NDPS (The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act - 1985) के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई निरंतर जारी है। इसके तहत तीन तस्करों द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित 65.70 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज करवाने की कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा यह कार्रवाई SAFEMA - Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act – 1976 के तहत गठित न्यायालय के माध्यम से करवाई गई है।

कार्रवाई एसपी अमित कुमार अमित कुमार के निर्देशन एवं एडिशनल एसपी (ग्रामीण) विवेक कुमार लाल एवं सीएसपी (जावरा) युवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान के नेतृत्व में की गई है। पुलिस के अनुसार जांच में यह सामने आया कि आरोपी गुमानसिंह पिता रतनलाल गुर्जर निवासी अरनिया गुर्जर, मुनव्वर पिता गुलाब ख़ां मेवाती निवासी ग्राम उमठपालिया एवं शरीफ पिता याकूब ख़ां मेवाती निवासी ग्राम उमठपालिया (तीनों जिला रतलाम) लंबे समय से मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त हैं। इस अवैध गतिविधि से उन्होंने भारी मात्रा में अचल संपत्तियां अर्जित की हैं। इनका कोई वैध आय स्रोत उपलब्ध नहीं है। जांच अधिकारी ने इसके चलते NDPS Act - 1985 की धारा 68-ई एवं 68-एफ के तहत SAFEMA न्यायालय मुंबई में आरोपियों की संपत्ति फ्रीज करवाने के लिए कार्रवाई की है।

आरोपियों और अपराध का ब्यौरा

गुमानसिंह पिता रतनलाल गुर्जर : 31 मार्च 2014 को अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध शराब की तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 168/2014, धारा 8/15, 18 एनडीपीएस एक्ट एवं 34(2) आबकारी एक्ट (इजाफा धारा 25 एनडीपीएस एक्ट) में दर्ज किया गया था। इसे न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी के तस्करी से अवैध संपत्तियां अर्जित किए जाने के प्रमाण पाए गए।

कार्रवाई - आरोपी की माता के नाम की 9.00 हेक्टेयर कृषि भूमि जिसका अनुमानित मूल्य ₹9,00,00,000 रुपए है, को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है।

मुनव्वर पिता गुलाब ख़ां मेवाती : डोडाचूरा को पीसकर पाउडर बनाकर संगठित रूप से तस्करी में लिप्त रहा। इसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 187/2017 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट एवं इजाफा धारा 29 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया गया था। न्यायालय द्वारा 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,50,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

कार्रवाई - आरोपी मुनव्वर एवं उसके परिवार के नाम दर्ज 9.8700 हेक्टेयर कृषि भूमि जिसका अनुमानित मूल्य ₹48,70,00,000 है, फ्रीज करने की कार्रवाई की गई।

शरीफ पिता याकूब ख़ां मेवाती : अवैध अफीम एवं डोडाचूरा की तस्करी में लिप्त रहा। इसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 202/2017, धारा 8/15, 18 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हुआ था। मामले में न्यायालय द्वारा इसे 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2,00,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

कार्रवाई : आरोपी शरीफ मेवाती के नाम से दर्ज 1.6000 हेक्टेयर कृषि भूमि (अनुमानित मूल्य ₹8,00,00,000) फ्रीज करवाने की कार्रवाई की गई है।