रतलाम में धारा 163 लागू ! जिले में चाइनीज मांझे एवं नायलोन डोर पर लगा प्रतिबंध,  23 फरवरी से दो माह बिना अनुमति रैली, जुलूस और प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे

रतलाम शहर और जिले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू करने के लिए अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। इनका पालन नहीं करने पर धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।

रतलाम में धारा 163 लागू ! जिले में चाइनीज मांझे एवं नायलोन डोर पर लगा प्रतिबंध,  23 फरवरी से दो माह बिना अनुमति रैली, जुलूस और प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे
प्रतिबंध लागू करने के लिए जारी हुए आदेश।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । प्रशासन द्वारा लोक शांति कायम रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू करने का ऐलान किया है। मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के मद्देनजर जिले में चाइनीज मांझे और नायलोन डोर पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तरह 23 फरवरी 2026 से अगामी दो माह के लिए रतलाम शहर में बिना अनुमति रैली, जुलूस और प्रदर्शन आदि नहीं हो सकेंगे।

मकर संक्रांति के पर्व को देखते हुए जिले में लोक प्रशांति कायम रखने, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने, किसी अप्रिय स्थिति तथा जन धन की हानि की रोकथाम के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने धारा 163 के तहत पूरे जिले में चाइना डोर (मांझा) और नायलॉन डोर के क्रय-विक्रय, उपयोग और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा।

रतलाम शहर में यह रहेगा प्रतिबंधित

रतलाम शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और यातायात को सुगम बनाने के लिए एसडीएम रतलाम शहर आर्ची हरित ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 23 फरवरी 2026 से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। इसके अनुसार जिला न्यायालय, कलेक्टोरेट, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और अन्य सरकारी कार्यालयों के आसपास भीड़ जमा करने या धरना देने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग निषिद्ध होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों, रैली, जुलूस या धरना प्रदर्शन करने से 24 घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। धरना, आंदोलन इत्यादि हेतु टेंट-पंडाल आदि का निर्माण सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बगैर नहीं किया जाएगा।

अस्त्र-शस्त्र पर भी रहेगा प्रतिबंध

शहर में सार्वजनिक सड़क, मार्ग, रोड, हाईवे पर भीड़ एकत्रित कर यातायात बाधित करना प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति के डीजे और लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शहर की सीमा में किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्र (पिस्तौल, बंदूक) या घातक हथियार (बल्लम, खंजर, तलवार आदि) लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। यह नियम सुरक्षा बलों और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी।