अभी तक Income Tax Return नहीं भरा है तो हो जाएं सावधान ! 31 जुलाई के बाद देना होगी इतनी पेनल्टी और ब्याज

अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो अभी कर लें। 31 जुलाई की डेडलाइन गुजरने के बाद आपको पेनल्टी के साथ ब्याज भी देना होगा।

अभी तक Income Tax Return नहीं भरा है तो हो जाएं सावधान ! 31 जुलाई के बाद देना होगी इतनी पेनल्टी और ब्याज
इनकम टैक्स रिटर्न।

एसीएन टाइम्स @ डेस्क । आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई नियत है। अगर अब तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें वरना ब्याज और पेनल्टी देना पड़ सकती है। डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने पर 1 से 5 हजार रुपए तक पेनल्टी लगेगी।

हर साल करदाता सोचते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन आगे बढ़ाई जाएगी, इसलिए डेडलाइन के पास आने पर ही रिटर्न फाइल करना ज़रूरी समझते हैं जिसके कई नुकसान हो सकते हैं। करदाताओं को यह समझना ज़रूरी है की जितना महत्वपूर्ण रिटर्न फाइल करना है उतना ही महत्वपूर्ण रिटर्न समय सीमा के अंदर रिटर्न फाइल करना भी है। वित्तीय वर्ष (FY) 2022-2023 यानी असेसमेंट वर्ष (AY) 2023-24 के लिए बिना किसी लेट फीस के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (डेडलाइन) 31 जुलाई 2023 नजदीक आ चुकी है। अब तक सरकार ने तारीख आगे बढ़ाने का कोई संकेत नहीं दिया है।

...तो देना होगी 1 से 5 हजार तक पेनल्टी

सीए गरिमा सोनी के अनुसार यदि आप 31 जुलाई की डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स की धारा 234F के अंतर्गत आपको पेनल्टी का भुगतान करना होगा। यह 1 से 5 हजार रुपए तक हो सकती है।

  1. अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए के अंदर है तो 1000 रुपए पेनल्टी देनी होगी।
  2. अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से अधिक है तो 5000 रुपए पेनल्टी लगेगी।

ब्याज भी लगेगा और रिफंड क्लेम भी नहीं

सीए सोनी ने बताया डेडलाइन के बाद रिटर्न दाखिल करने की स्थिति में इनकम टैक्स की धारा 234A के अंतर्गत 1% प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान भी करना होगा। इतना ही नहीं यदि आप 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाएंगे और न ही लॉस को कैरी फ़ॉरवर्ड कर पाएंगे। अभी तक सरकार ने डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई है, पर दिल्ली में जलभराव की स्थिति और मणिपुर की स्थिति के मद्देनजर यदि डेडलाइन आगे बढ़ती है तो करदाताओं के हित में होगा। हालांकि, अभी तक इसे लेकर अनिश्चितता है।

आखिरी तारीख का न करें इंतजार

करदातों आखिरी तारीख का इंतज़ार न करें। नुकसान आपका ही होगा। प्रायः आख़िरी दिनों में इनकम टैक्स कि साइट पे हैवी ट्रैफ़िक की वजह से भी रिटर्न भरने में समस्या होती है। कभी साइट डाउन हो जाती है तो कभी स्लो। इसके कारण भय की स्थिति भी निर्मित हो जाती है, ख़ास कर उन करदाताओं में जिनको रिफंड क्लेम करना होता है। यानी जागरूक नागरिक बनें और यह याद रखें “अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी से बचना है तो रिटर्न हमेशा डेडलाइन के पहले भरना है”।

24 घंटे उपलब्ध है हेल्पडेस्क की सुविधा

सीए गोपाल काकानी के अनुसार इनकम टैक्स विभाग के मुताबकि करदाताओं की सुविधा के लिए आईटीआर भरने, टैक्स भुगतान और इससे संबंधित अन्य सुविधाओं के लिए विभाग की हेल्पडेस्क 24 घंटे कार्य कर रही है। आप हेल्पडेस्क पर कॉल करके, लाइव चैट करके, वेबेक्स सेशन के द्वारा अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से मदद प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी सुविधाएं 31 जुलाई 2023 तक उपलब्ध होंगी। शनिवार और रविवार को भी यह मिलेगी।

अब तक 5.36 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल

बता दें कि, 28 जुलाई तक 5 करोड़ 35 लाख 80 हजार 937 ITR भरे जा चुके हैं। पिछली बार के मुकाबले यह यह आंकड़ा 28 जुलाई के पहले ही पार हो चुका है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह स्थिति 31 जुलाई 2022 को बनी थी। इस साल अब तक दाखिल हुए ITR से 4 करोड़ 70 लाख 85 हजार 595 आईटीआर को ई-वेरिफाई भी हो चुके हैं। वेरिफाई किए गए हैं ITR में से 2 करोड़ 99 लाख 96 हजार 014 आईटीआर की प्रोसेसिंग की जा चुकी है। रिटर्न का यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है।