INCOME TAX UPDATE : 31 मार्च से पहले निपटा लें आयकर से जुड़े ये काम वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान, ठप हो सकती है लेन-देन की सुविधा
चालू वित्त वर्ष खत्म होने में सिर्फ एक सप्ताह शेष है। इससे पहले टैक्स संबंधी काम निपटाने जरूरी हैं। अगर अभी तक आपने ये काम नहीं किए हैं तो समय न गंवाएं। अगर ये काम नहीं होते हैं तो आपका बैंक अथवा किसी भी प्रकार का ट्रैंजेक्शन रुक सकता है।
एसीएन टाइम्स @ डेस्क । वित्तीय वर्ष 2021-22 बीतने वाला है। कुछ कार्य हैं ऐसे हैं जो 31 मार्च से पहले करना जरूरी है। इसके लिए आपके पास सिर्फ एक सप्ताह का समय है। अगर समय पर ये काम नहीं किए गए तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। मानसिक परेशानी भी झेलना पड़ सकता है।
आप आयकरदाता हैं या निकट भविष्य में इस दायरे में आने वाले हैं तो टैक्स संबंधी जरूरी कार्यों को एक सप्ताह के भीतर निपटा लें। ये काम 31 मार्च से पहले ही पूरे करने में समझदारी है। अगर आप ये काम पहले ही कर चुके हैं तो कोई बात ही नहीं किंतु यदि नहीं किए हैं तो बिना समय गंवाए आज ही जुट जाएं। 31 मार्च से पहले आपको कौन-कौन से कार्य कर लेने चाहिए, यहां हम बता रहे हैं क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। आइये जानते हैं वरिष्ठ कर सलाहकार एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट गोपाल काकानी से टैक्स संबधी जरूरी काम...
INCOME TAX में छूट : अगर आप इनकम टैक्स में छूट पाना चाहते हैं तो आपको को 31 मार्च के पहले ही निवेश करना होगा। यह निवेश आप सुकन्या समृद्धि योजना, जीवन बीमा, पीपीएफ सहित सभी टैक्स सेविंग स्कीमों में 31 मार्च तक निवेश कर फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद किया निवेश की गणना इस वित्त वर्ष में नहीं होगी।
ITR RETURN : अब तक की जानकारी के अनुसार आपको वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) 31 मार्च से पहले दाखिल करना होगा। आप संशोधित आईटीआर भी महीने के अंत तक दाखिल कर सकते हैं। यहां यह जानना जरूरी है कि यदि आपने आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो आपकी टीडीएस (TDS) के दायरे में आने वाली आय के एवज में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। नए नियम के अनुसार रिटर्न दाखिल नहीं होने पर 1 अप्रैल के बाद आपकी आय से 20 % टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा जो अभी बहुत ह कम है। इस लिहाज से भी 31 मार्च के पहले रिटर्न दाखिल करना जरूरी है।
ADHAR व PAN लिंक : क्या आपने अपना आधार नंबर और पैन लिंक कर लिया है। अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च ही नियत है। दरअसल 1 अप्रैल से आधार कार्ड से लिंक नहीं होने वाला पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो आप पैन कार्ड से जुड़ा किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि आईटीआर भी फाइल नहीं कर पाएंगे। भारी-भरकम जुर्माना होगा सो अलग।
KYC अपडेशन : बैंक खाताधारकों को 31 मार्च तक अपनी केवाईसी (KYC) अपडेट कराना जरूरी है। यदि आपकी केवाईसी अपडेट नहीं हुई है तो यह काम भी समय गंवाए बिना ही कर लें। केवाईसी अपडे नहीं होने की स्थिति में आपके लेन-देन बंद हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपको इनकम टैक्स का रिफंड भी मिलने में भी दिक्कत आ सकती है।