एक था DON ! UP के माफिया मुख्तार अंसारी की मौत, डॉक्टरों की पैनल करेगी PM, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, पुलिस-प्रशासन हाई अलर्ट पर, मऊ में धारा 144 लागू

उत्तर प्रदेश के डॉन मुख्तार अंसारी की बीती रात मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन ने इसे साजिश पूर्वक की गई हत्या बताया है। इससे मजिस्ट्रियल जांच के आदेश के साथ ही पेनल से पोस्टमार्टम के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है।

एक था DON ! UP के माफिया मुख्तार अंसारी की मौत, डॉक्टरों की पैनल करेगी PM, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, पुलिस-प्रशासन हाई अलर्ट पर, मऊ में धारा 144 लागू
यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी की मौत।

एसीएन टाइम्स @ कानपुर / नई दिल्ली / लखनऊ । उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात मौत हो गई। जेल में तबीयत खराब होने पर जेल प्रशासन ने मुख्तार को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर इसकी जानकारी दी।

अस्पताल प्रशासन जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 28 मार्च (गुरुवार) को रात 8:25 बजे सिद्धदोष / विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानल्लाह (63) वर्ष को जेल कर्मिकों द्वारा बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के आकस्मिक विभाग में भर्ती कराया था। बुलेटिन के अनुसार मरीज को 09 डॉक्टरों की टीम ने तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुनील कौशल के अनुसार मुख्‍तार की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई। उसे बेहोशी की हालत में यहां लाया गया था। जेलकर्मियों ने उसे उल्टियां होने की शिकायत दी थी।

मंगलवार को भी भर्ती करना पड़ा था

इससे पहले भी मंगलवार को मुख्तार को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। तब डॉक्टरों ने कब्ज की समस्या बताई थी। उसे इलाज के बाद उसी दिन वापस जेल भेज दिया गया था। बुधवार को जेल में स्वास्थ्य परीक्षण हुआ जिसमें सबकुछ सामान्य बताया गया था। बताते हैं कि गुरुवार को मुख्तार ने खिचड़ी खाई, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद रात को उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसे मेडिकल अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। बताया जाता है कि पहले मुख्तार को आईसीयू में रखा गया लेकिन स्थिति गंभीर होने पर उसे सीसीयू में शिफ्ट किया गया जहां उसने दम तोड़ दिया।

बेटे उमर अंसारी ने जताई यह आशंका

मौत की खबर मिलते ही मुख्तार अंसारी का शव लेने उसका बेटा उमर अंसारी मेडिकल कॉलेज पहुंच गया था। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का कहना है कि प्रशासन की ओर से मुझे कुछ नहीं बताया गया, मुझे मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी मिली। उमर के अनुसार पूरा देश सब कुछ जानता है। दो दिन पहले मैं उनसे मिलने आया था, लेकिन मुझे इजाजत नहीं मिली। उमर अंसारी ने कहा कि धीमा जहर देने के आरोप पर हमने पहले भी कहा था और आज भी यही कहेंगे। आशंका है कि पिता को धीमा जहर दिया गया।

ये स्‍वाभाव‍िक मौत नहीं- स्वामी प्रसाद मौर्य

स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्तार की मौत को लेकर x सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की है। उन्होंने लिखा है कि, ‘यह स्वाभाविक मौत नहीं हत्या की साज‍िश प्रतीत होती है। पहले डॉक्टरों के पैनल ने अस्पताल से डिस्चार्ज किया। कुछ घंटों बाद ही उनकी मौत, पारिवारिजनों द्वारा लगाए गए हत्या की साजिश की पुष्टि करती है।’ यह वजह है अंसारी के समर्थक मांग कर रहे हैं कि पूरे घटना क्रम की जांच उच्च न्यायालय की देख-रेख में होना चाहिए। पोस्टमार्टम भी उच्च न्यायालय के किसी जज के अभिरक्षण में ही किया जाना चाहिए। ताकि न्याय का गला घोटने वालों का चेहरा बेनकाब हो सके। उनका कहना है कि इससे थानों, जेलों, पुलिस अभिरक्षण में साजिशन किए जा रही इस तरह की हत्याओं पर विराम लग सके।

तीन सदस्यीय टीम करेगी मजिस्ट्रियल जांच

मुख्तार अंसारी की संदिग्ध मौत के आरोपों के चलते उसकी मौत की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच तीन सदस्यीय टीम करेगी। 2 डॉक्टरों की पैनल पोस्टमार्टम करेगा जिसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

मऊ में धारा 144 लागू, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

उधर, मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना मिलते ही मऊ पुलिस ने तुरंत संवेदनशील इलाकों में बल तैनात कर दिया। शुक्रवार को नमाज भी पढ़ी जाएगी। मऊ एसपी के अनुसार अफवाहें फैल रही हैं कि क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है जबकि हम हाई अलर्ट पर हैं। मऊ में सीआरपीसी की धारा 144 पहले ही लागू की गई है। एसपी ने सभी से शांति बनाए रखने की और अफवाहों पर विश्वास नहीं करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक की तैयारी

परिजन के अनुसार परिवार का गाजीपुर जिले के काली बाग में पारिवारिक कब्रिस्तान है। वहीं पर मुख्तार को सुपुर्द-ए-खाक करने की तैयारी की जा रही है। इसके मद्देनजर जिले में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

एक था मुख्तार अंसारी

मुख्तार अंसारी पिता सुभानल्लाह अंसारी उत्तर प्रदेश का राजनेता था। अंसारी मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य के रूप में रिकॉर्ड पांच बार विधायक चुना गया। वह अन्य अपराधों सहित कृष्णानंद राय हत्या के मामले में मुख्य आरोपी था। अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के एक उम्मीदवार के रूप में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता।बाद में दो चुनावों में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में 2007 में चुनाव लड़ा और फिर बसपा में शामिल हो गया। 2009 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा लेकिन सफलता नहीं मिली।

बसपा ने 2010 में मुख्तार को आपराधिक गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बाद में उसने अपने भाइयों के साथ अपनी पार्टी कौमी एकता दल बनाई। वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में माऊ सीट से विधायक चुना गया। 2017 में बसपा के साथ कौमी एकता दल का विलय हो गया। बसपा उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव में पांचवीं बार विधायक बना था।

छह मामलों में सजायाफ्ता था मुख्तार अंसारी

मुख्तार अंसारी की उम्र 63 वर्ष थी। पूर्वांचल की राजनीति पर दबदबा रखने वाले मुख्तार के रसूख को योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में खत्म कर दिया गया। अंसारी के गिरोह पर लगातार कार्रवाई चली। उसे अब तक आठ मामलों में सजा मिल चुकी थी। फर्जी आर्म्स लाइसेंस केस में उम्रकैद की सजा मिली थी। अगर सजा के दो मामलों जिन पर कोर्ट की रोक को, छोड़ दें तो वह वर्तमान में छह मामलों में सजायाफ्ता था। उसका पूरा परिवार भी इस समय फंसा है। गाजीपुर से बसपा सांसद व मुख्तार के बड़े भाई अफजाल को भी गैंगस्टर एक्ट में चार साल की सजा हुई थी। इसके चलते ही संसद की सदस्यता छिनी थी। हालांकि जब कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई तो अफजाल की सदस्यता पुनः बहाल हो गई थी।

इन मामलों में हुई थी सजा

21 सितंबर, 2022 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने और धमकाने के मामले में सजा थी। लखनऊ के आलमबाग में दर्ज केस की धारा 353 के तहत दो साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना हुआ था। वहीं धारा 504 के तहत दो साल की कैद और 2 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 506 में 7 साल की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी हुई थी।

23 सितंबर, 2022 : लखनऊ के हजरतगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज हुआ था। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो साल की कैद की सजा सुनाने के साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

15 दिसंबर 2022 : गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर एमपी - एमएलए कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया।

25 फरवरी, 2023 : आर्म्स एक्ट और 5-टाडा एक्ट के तहत नई दिल्ली में दर्ज केस में एएसजे साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास और 5.55 लाख रुपए की सजा सुनाई थी।

29 अप्रैल, 2023 : गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर एमपी - एमएलए कोर्ट के एएसजे चतुर्थ ने 10 साल के सश्रम कारावास और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

5 जून, 2023 : चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा हुई।

15 दिसंबर, 2023 : रूंगटा परिवार को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में 5 साल की जेल और 10 हजार रुपए का जुर्माना हुआ था।

13 मार्च, 2024 : मुख्तार अंसारी को फर्जी लाइसेंस मामले में आईपीसी की धारा 428, 467, 468 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 2 लाख 2 हजार रुपए जुर्माना भी हुआ था।