यह हिमालय ‘इंटरनेशनल’ स्कूल है, इसे स्थानीय नियम-कानून से मतलब नहीं, इसलिए सरकारी भवन पर किया प्रचार, दर्ज हो गई FIR

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करते हुए सरकारी भवन पर निजी स्कूल हिमालय इंटरनेशल स्कूल का प्रचार प्रसार करने पर प्रशासन की टीम ने नामली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।

यह हिमालय ‘इंटरनेशनल’ स्कूल है, इसे स्थानीय नियम-कानून से मतलब नहीं, इसलिए सरकारी भवन पर किया प्रचार, दर्ज हो गई FIR
सरकारी भवन पर हिमालय इंटरनेशल स्कूल का प्रचार करने पर केस दर्ज।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । शासकीय भवन पर निजी स्कूल के प्रचार-प्रसार का बोर्ड लगाए जाने पर जिला प्रशासन ने नामली थाने पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आरोप है कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बावजूद कलेक्टर सह जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लागू की गई निषेधाज्ञा के बावजूद स्कूल के प्रचार प्रसार के लिए सरकारी संपत्ति का विरूपण किया गया जो दंडनीय अपराध है।

जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के बाद से ही देश सहित रतलाम जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इसके चलते आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 20 मार्च को कलेक्टर एवं जिल निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण सह सहायक रिटर्निंग अधिकारी त्रिलोचन गौड़ के मार्गदर्शन में रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में निरीक्षण किया गया। इस दौरान नामली के पल्दूना मार्ग पर स्थित यात्री प्रतीक्षालय पर हिमालय इंटरनेशल स्कूल का नर्सरी से 12वीं कक्षा में प्रवेश प्रारंभ होने का बोर्ड लगा पाया गया।

नायब तहसीलदार व नगर परिषद सीएमओ ने दर्ज कराई एफआईआर

प्रशासन के दल ने इसे आदर्श आचरण संहिता का स्पष्ट उल्लंघन माना है। इसे लेकर नामली टप्पा के नायब तहसीलदार कुलभूषण शर्मा एवं नामली नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी नासिर अली खान ने नामली थाने में निजी स्कूल का शासकीय भवन पर प्रचार प्रसार किए जाने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस फिलहाल अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोई भी व्यक्ति या संस्था शासकीय भवन पर नहीं कर सकता प्रचार

बता दें कि जिला दंडाधिकारी ने जिले में धारा 144 के तहत विभिन्न प्रकार की निशेषधाज्ञाएं लागू की हैं। इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था, शासकीय भवन पर किसी प्रकार के पोस्टर, बैनर, स्लोगन, नारे आदि नहीं लिखेगा। इसके बावजूद शासकीय भवन (यात्री प्रतीक्षालय) पर निजी स्कूल का प्रचार-प्रसार किया गया है। यह मप्र संपत्त विरूपण निवारण अधनियम की धारा 3 एवं कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी जिला रतलाम के आदेश का उल्लंघन होकर धारा 188 भादंवि के तहत आपराधिक मामला है।

यह कैसी गैर जिम्मेदारी ?

उक्त मामले में एसीएन टाइम्स द्वारा हिमालय इंटरनेशनल स्कूल के संचालक सुनील डोरा का पक्ष जानने का प्रयास किया गया। पहले तो उन्होंने कहा कि उन्हें उपरोक्त मामले की जानकारी नहीं। जब उन्हें एफआईआर की वजह बताई गई और पुनः अपना पक्ष रखने का आग्रह किया गया तो उन्होंने इसका कोई प्रत्युत्तर देना जरूरी नहीं समझा। इससे साफ है कि जिले में संचालित ऐसे स्कूल जिनके नाम के साथ 'इंटरनेशनल' शब्द चिपका है, उन्हें या उनके प्रबंधन के लिए स्थानीय नियम-कानून कोई मायने नहीं रखते।