कोर्ट का फैसला ! बलात्कारी पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा, पटियाला जेल भजेने के हुए आदेश, पीड़िता बोली- यह दरिंदा है, अन्य केस भी हैं दर्ज

मोहाली के जिला न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में पादरी बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बजिंदर पर यौन उत्पीड़न, मारपीट, धर्मांतरण कराने जैसे भी आरोप हैं।

Apr 2, 2025 - 08:18
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कोर्ट का फैसला ! बलात्कारी पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा, पटियाला जेल भजेने के हुए आदेश, पीड़िता बोली- यह दरिंदा है, अन्य केस भी हैं दर्ज
बलात्कार के दोषी पादरी बजिंदर सिंह को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।

एसीएन टाइम्स @ चंडीगढ़ । मोहाली के जिला न्यायालय ने ईसाई समाज के धर्मप्रचारक पादरी बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2018 में दर्ज एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्ति पादरी को तीन दिन पूर्व दोषी ठहराया था उसके चलते ही आज सजा सुनाई गई। न्यायालय से आरोपी को पटियाला जेल भेजने के आदेश हुए हैं।

मामला 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने का है। यहां एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला ने पुलिस को बताय ता कि बजिंदर सिंह ने विदेश ले जाने का वादा कर उसे बहकाया। इसके बाद उसने मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास में उसके साथ बलात्कार किया और उसका वीडियो भी बनाया। महिला ने बताया था कि आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उसकी मांगें नहीं मानीं तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। पुलिस ने इस आधार पर पादरी बजिंदर सिंह के विरुद्ध केस दर्ज किया था।

मौत के बाद सबसे बड़ी सजा

42 वर्षीय पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली की जिला न्यायालय द्वारा 2018 के प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323 और 506 के तहत दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले में पांच अन्य आरोपी अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप पहलवान को बरी कर दिया गया है। बता दें कि उक्त मामले में एक आरोपी सुच्चा सिंह की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी। पीड़िता के वकील अनिल सागर के अनुसार न्यायालय अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यानी अब उसे मरते दम तक जेल में रहना पड़ेगा। यह सजा मौत की सजा के बाद सबसे बड़ी सजा है। 

यौन उत्पीड़न का एक और मामला

पादरी बजिंदर सिंह के विरुद्ध 28 फरवरी को यौन उत्पीड़न का एक और मामला कपूरथला पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। यह प्रकरण 22 वर्षीय एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप के चलते दर्ज हुआ है। इस मामले की तीन सदस्यीय दल द्वारा जांच भी की जा रही है। इतना ही नहीं 25 मार्च को भी मोहाली पुलिस ने एक केस दर्ज किया। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया पर पादरी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें कथित तौर पर वह एक महिला के साथ बहस कर रहा था और उसे थप्पड़ भी मारे थे। उसने महिला के ऊपर कोई किताब भी फेंकी थी।

यह भी है आरोप

पीड़िता ने दावा किया था कि बजिंदर सिंह धर्म के नाम पर लोगों का बेवकूफ बना रहा था। धर्म परिवर्तन के लिए बजिंदर सिंह को बाहर से हवाला का पैसा भी मिलता था। पीड़िता ने कहा था कि बजिंदर सिंह दरिंदा है।

Niraj Kumar Shukla 1994 से अब तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। इस दौरान सांध्य दैनिक 'रतलाम दर्शन' और हिंदी दैनिक 'साभार दर्शन', 'चेतना', 'नवभारत' और 'दैनिक भास्कर' सहित विभिन्न समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में पूर्णकालिक संवाददाता, उप-संपादक और समाचार संपादक जैसे दायित्वों का निर्वहन किया। हिंदी ब्लॉगर और स्वतंत्र लेखन के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल www.acntimes.com के मुख्य संपादक के दायित्व में। वर्ष 2011 से अब तक मप्र सरकार से राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार। पत्रकारिता में आने से पूर्व और बाद के कुछ वर्षों तक अध्यापन भी किया।