एक एडवोकेट का निधन होते ही दूसरे एडवोकेट ने स्थगन वाली जगह पर शुरू करवाया मकान निर्माण तो हो गया हंगामा, थाने तक पहुंचा मामला
रतलाम के धानमंडी क्षेत्र में भवन निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर उनकी जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण करवाने का आरोप लगाया है। जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि निर्माण नगर निगम से मिली अनुमति अनुसार ही कराया जा रहा है।
एसीएन टाइम्स @ रतलाम । शहर के धानमंडी क्षेत्र में मकान निर्माण को लेकर बीती रात दो पक्षों में विवाद हो गया। इसके चलते लोगों ने मौके पर पहुंच कर काम रुकवा दिया। इसे लेकर दोनों पक्षों ने माणक चौक थाने में एक-दूसरे के विरद्ध लिखित शिकायत की। एक पक्ष का कहना है कि न्यायालय से स्थगन होने के बाद भी दूसरे पक्ष द्वारा निर्माण किया जा रहा है। जबकि दूसरे पक्ष ने नगर निगम से मिली अनुमिति अनुसार निर्माण किए जाने की बात कही है।
शहर के ड्रायफ्रूट व्यापारी नयन मेहता का धानमंडी क्षेत्र में एक भूखंड है जिसका नंबर 62 है। पास ही में 63 नंबर का भूखंड सीनियर एडवोकेट वर्धमान कटकानी का भूखंड है। रविवार रात दोनों ही पक्षों में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। दरअसल, एडवोकेट कटकानी ने रविवार को अपने निर्माणाधीन मकान का काम शुरू करवा दिया। ठेकेदार और मजदूरों ने जैसे ही छत भरने का काम शुरू किया तो इसकी जानकारी ड्रायफ्रूट व्यापारी नयन मेहता व उनके परिवार को लगी। मेहता परिवार ने मौके पर पहुंच कर आपत्ति ली। इस दौरान मेहता परिवार की एक महिला के साथ धक्का-मुक्की भी हो गई। जानकारी मिलते ही मेहता के समर्थन में एडवोकेट राजेश बाथम सहित अन्य भी पहुंच गए। उन्होंने ठेकेदार और मजदूरों के समक्ष नाराजगी जताते हुए काम रुकवा दिया। मेहता परिवार ने बताया जिस जगह पर निर्माण किया जा रहा है उस पर न्यायालय ने स्थगन दे रखा है। ऐसे में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैधानिक है।
एसीएन टाइम्स ने जानी विवाद की वजह
निर्माण को लेकर हुए विवाद के बारे में एसीएन टाइम्स ने दोनों ही पक्षों से बात की। ड्रायफ्रूट व्यापारी नयन मेहता ने आरोप लगाया कि एडवोकेट कटकानी द्वारा उनके भूखंड पर अतिक्रमण कर निर्माण किया जा रहा है। उनके द्वारा पूर्व में किए निर्माण को लेकर मेहता की ओर से अतिरिक्त जिला जज के न्यायालय पर जुलाई 2023 में रोक लगा दी गई थी। इतना ही नहीं नगर निगम द्वारा एडवोकेट कटकानी द्वारा किया गया निर्माण तोड़ने के आदेश भी दिया जा चुका है। मामले में कटकानी ने हाईकोर्ट की शरण ली और जहां से मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश हुए थे। हालांकि, एडवोकेट कटकानी ने उक्त मामले को लेकर 12 जनवरी 2024 को एक आवेदन प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने आगे स्थगन न चाहते हुए प्रकरण को समाप्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने पुनः अपील करने की छूट देने का अग्रह भी किया। इससे हाईकोर्ट ने उक्त स्थगन को आगे नहीं बढ़ाया।
एक दिन पूर्व ही हुआ पिता का निधन
ड्रायफ्रूट व्यापारी नयन ने बताया पिता राजमल मेहता टैक्स मामलों के एडवोकेट थे। उनका एक दिन पूर्व 12 जनवरी को ही निधन हुआ है। रविवार को उनकी शोकसभा थी और परिवार सहित अन्य उसमें शामिल थे। इसी का फायदा उठा कर एडवोकेट कटकानी ने निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जिसे लेकर परिवार ने आपत्ति ली। मेहता के अनुसार स्थानीय जिला न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में दिया गया स्थगन अभी भी प्रभावशील है। स्थगन के बावजूद उन्होंने निर्माण कार्य शुरू कर दिया था जिससे न्यायालय में उनके विरुद्ध अवमानना का केस भी चल रहा है। मेहता के अनुसार स्थगन के बावजूद रविवार को पुनः निर्माण शुरू करवाने पर पुलिस को शिकायत की गई है।
नगर निगम से मिली अनुमति अनुसार कर रहे निर्माण
उक्त विवाद को लेकर जब एसीएन टाइम्स ने एडवोकेट एडवोकेट वर्धमान कटकानी से बात की तो उनका कहना था कि उन्हें भवन निर्माण की अनुमति नगर निगम से मिली हुई है। निर्माण अनुमति के अनुसार ही करवाया जा रहा था फिर भी काम रुकवा दिया गया। इसकी हमारे द्वारा पुलिस में शिकायत की जा रही है।
पुलिस के हस्तक्षेप का मामला नहीं- टीआई कटारे
माणक चौक थाना प्रभारी प्रीति कटारे के अनुसार भवन निर्माण से जुड़े विवाद को लेकर दोनों पक्ष आए थे। उन्होंने लिखित शिकायत दी है। चूंकि मामला पुलिस से संबंधित नहीं है। अतः दोनों पक्षों समझाइश दी गई है।