सख्ती ! पिपलौदा नगर परिषद के सीएमओ अनवर गौरी पर 1000 रुपए जुर्माना, जानिए- क्यों मिली यह सजा

रतलाम जिले की पिलौदा नगर परिषद के सीएमओ पर समय सीमा का आवेदन लंबित होने से 1 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है।

सख्ती ! पिपलौदा नगर परिषद के सीएमओ अनवर गौरी पर 1000 रुपए जुर्माना, जानिए- क्यों मिली यह सजा
जुर्माना।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । कलेक्टर राजेश बाथम द्वारा पिपलौदा नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनवर गौरी पर एक हजार रुपए जुर्माना किया गया है। कलेक्टर ने उन्हें लोक सेवा गारंटी अधिनयिम 2010 के तहत लंबित प्रकरण को लेकर कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया है।

जानकारी के अनुसार कलेक्टर द्वारा जिले के सभी विभागों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत लंबित प्रकरण भी शामिल हैं। समीक्षा के दौरान पिपलौदा नगर पंचातय का एक प्रकरण समय सीमा गुजरने के बाद भी लंबित पाया गया है। इसे कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनवर गौरी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इस पर उनकी ओर से संतोषप्रद जवाब नहीं दिए जाने पर कलेक्टर ने 1000 रुपए का अर्थदंड लगाया है।

विवाह पंजीयन प्रकरण लंबित होने पर हुआ दंड

कलेक्टर द्वारा उक्त अर्थदंड की कार्रवाई म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 का उल्लंघन किए जाने पर किया गया है। अधिनियम की धारा 7 (1)(क) अर्थदंड का प्रावधान है कलेक्टर के अनुसार अर्थदंड विवाह का पंजीयन प्रकरण लंबित होने के कारण अधिरोपित किया गया है।