सावधान ! सोशल मीडिया, धरना-रैली और ध्वनि विस्तार यंत्रों पर लगा प्रतिबंध, 2 महीने तक प्रभावी रहेगा यह प्रतिबंध

रतलाम की अपर कलेक्टर ने जिले में धरना-रैली आदि आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया है। जिला में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी नहीं हो सकेगा और सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक संदेश भी प्रतिबंधित रहेंगे।

सावधान ! सोशल मीडिया, धरना-रैली और ध्वनि विस्तार यंत्रों पर लगा प्रतिबंध, 2 महीने तक प्रभावी रहेगा यह प्रतिबंध
रतलाम में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । अगर आप धरना-रैली और ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग की प्लानिंग कर रहे हैं तो सावधान रहें। ऐसा करना आपको मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि प्रशासन ने दो महीने को लिए सोशल मीडिया, धरना-रैली और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जानकारी के अनुसार अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित्त एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए रतलाम जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, संदेश करने पर, साम्प्रदायिक संदेश एवं उनकी फॉरवर्डिंग, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सऐप सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक संदेश आदि करने पर रोक लगाई गई है। ऐसे संदेश पर कमेंट करना भी वर्जित रहेगा।

वहीं धरना, रैली, जुलूस तथा ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश आगामी 02 माह तक प्रभावशील रहेगा।