सावधान ! अगर किसी भी जलस्रोत से पानी लिया या नलकूप का खनन किया तो हो जाएगी जेल, जानिए- कलेक्टर ने क्यों लगाया ऐसा प्रतिबंध

रतलाम जिला अतिदोहित होने से इसके सभी विकासखंडों को जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इससे अब जिला दंडाधिकारी ने जिले में किसी भी जलस्रोत से पानी लेना प्रतिबंधित हो गया है।

सावधान ! अगर किसी भी जलस्रोत से पानी लिया या नलकूप का खनन किया तो हो जाएगी जेल, जानिए- कलेक्टर ने क्यों लगाया ऐसा प्रतिबंध
रतलाम जिला जल अभावग्रस्त घोषित।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम ने ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के मद्देनजर जिले को पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 संशोधन 2002 एवं संशोधन 2022 के अंतर्गत अधिनियम के सभी उपबंध जिले के सभी विकासखंडों में लागू होंगे। इससे जिले के किसी भी जलस्रोत से पानी लेने पर प्रतिबंध लागू हो गया है। इसका उल्लंघन करने पर जेल हो सकती है।

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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बाथम द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के विकासखंड आलोट, जावरा, पिपलौदा एवं रतलाम पूर्व से ही अतिदोहित घोषित हैं। यह आगे भी यथावत रहेगा। इसके साथ ही अब विकासखंड सैलाना तथा बाजना को भी पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। यह आदेश सभी विकासखंड 30 जून तक अथवा पर्याप्त बारिश होने तक पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र रहेंगे जिससे अधिनियम के उपबंध लागू प्रभावशील रहेंगे।

अतः अतिदोहित विकासखंड आलोट, जावरा, पिपलौदा, रतलाम, सैलाना तथा बाजना के किसी भी जल स्रोत जैसे नदी, बांध, नहर, जलधारा, झरना, झील, सोता, जलाशय, बंधान या कुओं से सिंचाई, औद्योगिक उपयोग तथा अन्य प्रयोजन के लिए किन्ही भी साधन से जल लेना प्रतिबंधित रहेगा।

नलकूप व बोरवेल खनन पर रोक 

जल अभावग्रस्त क्षेत्र में ऐसे जलस्रोत जो पेयजल उपलब्धता बनाए रखने हेतु अधिग्रहित किया जाना आवश्यक है, उनका प्रशासन द्वारा अधिग्रहण किया जा सकेगा। जल अभावग्रस्त क्षेत्र में प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी प्रयोजन के लिए नलकूप या बोरवेल खनन प्रतिबंधित रहेगा। पेयजल तथा घरेलू उपयोग के लिए नलकूप खनन की अनुमति देने के लिए संबंधित क्षेत्र के राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कारावास या अर्थदंड या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।