सहारा इंडिया के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम का एक और फैसला, 60 दिन में मैच्योरिटी राशि ब्याज सहित चुकाने का आदेश

सहारा इंडिया के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिषोषण फोरम ने तीन फैसले दिए हैं। फोरम ने तीनों मामलों में निवेशकों की राशि लौटाने के साथ ही ब्याज का भुगतान करने का आदेश भी दिया है।

Sep 15, 2022 - 01:06
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सहारा इंडिया के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम का एक और फैसला, 60 दिन में मैच्योरिटी राशि ब्याज सहित चुकाने का आदेश
सहारा इंडिया के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम का फैसला।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। फैलसा सहारा इंडिया के विरुद्ध आया है। इसमें फोरम ने सहारा इंडिया और सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी को आवेदकों का रुपया 60 दिन के भीतर लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मैच्योरिटी की तारीख से अब तक का 7 फीसदी की दर से ब्याज भी चुकाना होगा।

जानकारी के अनुसार सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड सहारा इंडिया भवन कपूरथला कॉम्प्लेक्स अलीगंज लखनऊ और सहारा इंडिया परिवार के विरुद्ध रेखा पति राजेश राठौर (38) तथा राजेश राठौर पिता राधेश्याम राठौर (41) दोनों निवासी बालाजी नगर ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में वाद दायर किया था। वाद एडवोकेट अजय चंद्रावत के माध्यम से दायर किए गए थे।

रेखा राठौर द्वारा फोरम को बताया गया था कि 31 जनवरी 2018 में 39 हजार 127 रुपए सहारा इंडिया में जमा कराए थे। इसकी परिपक्वता अवधि 31 जुलाई 2019 थी। परिपक्वता राशि के रूप में उन्हें 45 हजार 818 रुपए मिलने थे। जब वे नियत तारीख को अपनी राशि लेने पहुंचे तो सहारा समय द्वारा नहीं दी गई। इसी प्रकार राजेश राठौर ने दो वाद दायर किए थे। राजेश के अनुसार उन्होंने 14 अगस्त 2017 को 10 हजार रुपए तथा 14 दिसंबर 2019 को 1 लाख  रुपए जमा कराए थे। इनकी परिपक्वता अवधि क्रमशः 14 अगस्त 2018 और 14 अगस्त 2021 थी। पहले निवेश पर उन्हें कुल 10 हजार 900 रुपए तथा दूसरे में 1 लाख 14 हजार रुपए मिलने थे। दोनों ही मामलों में उन्हें राशि का भुगतान नहीं हुआ।

वाद व्यय व प्रताड़ना की क्षतिपूर्ति देने के आदेश

एडवोकेट द्वारा फोरम के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए जिससे सहमत होते हुए फोरम ने सहारा इंडिया के विरुद्ध फैसले दिए। रेखा राठौर के मले में फोरम ने परिपक्वता और ब्याज की राशि के अलावा मानसिक त्रास के लिए तीन हजार रुपए और वाद व्यय के एक हजार रुपए भी अदा करने का आदेश दिया है।

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Niraj Kumar Shukla 1994 से अब तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। इस दौरान सांध्य दैनिक 'रतलाम दर्शन' और हिंदी दैनिक 'साभार दर्शन', 'चेतना', 'नवभारत' और 'दैनिक भास्कर' सहित विभिन्न समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में पूर्णकालिक संवाददाता, उप-संपादक और समाचार संपादक जैसे दायित्वों का निर्वहन किया। हिंदी ब्लॉगर और स्वतंत्र लेखन के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल www.acntimes.com के मुख्य संपादक के दायित्व में। वर्ष 2011 से अब तक मप्र सरकार से राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार। पत्रकारिता में आने से पूर्व और बाद के कुछ वर्षों तक अध्यापन भी किया।