भूमिहीनों के सम्बल योजना में पंजीकरण के लिए बी-1 की प्रति आवश्यक नहीं - ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह

मप्र के श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि भूमिहीनों के संबल योजना के पंजीकरण के लिए बी-1 फॉर्म की प्रति की जरूरत नहीं। उन्होंने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।

भूमिहीनों के सम्बल योजना में पंजीकरण के लिए बी-1 की प्रति आवश्यक नहीं - ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह
चेतन्य काश्यप (विधायक- रतलाम), बृजेंद्र प्रताप सिंह (मंत्री)

विधायक चेतन्य काश्यप के सवाल पर श्रम मंत्री मंत्री का जवाब, कहा- संबल योजना के पात्रों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के प्रयास जारी

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । भूमिहीनों के लिए संबल योजना में पंजीकरण के लिए भू-अभिलेख पोर्टल से बी-1 की प्रति और पटवारी का प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है। संबल के पात्रों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यह जानकारी राज्य विधानसभा में श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने रतलाम विधायक चेतन्य काश्यप को दी। प्रश्न काल में विधायक काश्यप ने यह मामला उठाया था। उन्होंने सवाल किया था कि भूमिहीनों को संबल योजना में पंजीकरण के लिए बहुत परेशानी हो रही है। उनको पोर्टल से बी-1 की प्रति नहीं मिल रही है। उन्हें पटवारियों के प्रमाणीकरण के लिए भटकना पड़ रहा है। आयुष्मान योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। काश्यप ने मंत्री सिंह से पुरजोर आग्रह किया कि स्व-प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू कर दी जाए, तो समस्या का समाधान हो जाएगा।

मंत्री सिंह ने कहा कि संबल योजना के आवेदन प्रपत्र में सबसे नीचे उल्लेख है कि शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। आवेदक की इस शपथ को मान्य किया जाएगा। इसलिए स्व-प्रमाणीकरण व्यवस्था की आवश्यकता नही है। जहां तक बी-1 फॉर्म की प्रति का प्रश्न है, भूमिहीन आवेदक वहाँ ‘निरंक’ अंकित कर भूमि की अनुपलब्धता की जानकारी दे सकता है। इस जानकारी को मान्य किया जाएगा।