शोर पर प्रशासन का जोर ! रात 10 बजे बाद DJ और लाउड स्पीकर बजाने पर DM ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, अफसरों ने मैरिज गार्डन और होटल पहुंच दी हिदायत

रात में ध्वनि विस्तारक उपकरणों का तेज आवाज में उपयोग करने पर जिला दंडाधिकारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके तहत रात 10 बजे बाद उपयोग होने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

शोर पर प्रशासन का जोर ! रात 10 बजे बाद DJ और लाउड स्पीकर बजाने पर DM ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, अफसरों ने मैरिज गार्डन और होटल पहुंच दी हिदायत
परीक्षा के चलते जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम ने ध्वनि विस्तारकों के उपयोग को लेकर जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश।

रात 10 बजे बाद निर्धारित डेसीबल से अधिक साउंड पर ध्वनि विस्तारक यंत्र होंगे जप्त, मैरिज गार्डन होटल आदि संचालकों पर होगी कार्रवाई

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । स्कूली बच्चों की परीक्षाओं को को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राजेश बाथम ने डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसका पालन कराने को लेकर शनिवार को प्रशानिक अधिकारी पुलिस के साथ मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट और होटलों में जा धमके। उन्होंने वहां के जिम्मेदारों को सख्त हिदायत दी है कि रात में निर्धारित डेसीबल से अधिक आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा।

इन दिनों शादियों और अन्य मांगलिक आयोजनों की धूम है। इससे शहर के सभी मैरिज गार्डन, धर्मशालाएं, होटल और रेस्टोरेंट आदि में आयोजन चल रहे हैं। इनमें डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी काफी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट और मप्र कोलाहल अधिनियम के तहत निर्धारित डेसीबल से ज्यादा झमता में देर रात तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग हो रहा है। इस पर रोक लगाने को लेकर विगत कई दिनों से आवाज उठ रही थी। इस बारे में एसीएन टाइम्स द्वारा लगातार प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों को अवगत कराते हुए रात में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निर्धारित करने को लेकर प्रयास किया जा रहा था। इसके चलते जिला दंडाधिकारी (DM) बाथम ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर अधीनस्थ अधिकारियों को इसका पालन करवाने के निर्देश दिए।

सीमा लांघी तो जब्त हो जाएंगे ध्वनि विस्तारक यंत्र

शहर एसडीएम अनिल भाना ने बताया कि रात 10:00 बजे बाद निर्धारित डेसीबल से अधिक मात्रा में ध्वनि विस्तारक उपकरण का उपयोग करने पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के निर्देश पर शहर के होटल प्रतिष्ठानों रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन इत्यादि स्थानों पर शनिवार को पुलिस अधिकारियों के साथ तहसीलदार व नायब तहसीलदार आदि पहुंचे और उनके प्रबंधकों को चेतावनी दी। अधिकारियों ने साफ कहा कि जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश का सख़्ती से पालन करें, निर्धारित डेसीबल से अधिक मात्रा में साउंड उत्पन्न नहीं करें। यदि ऐसा किया जाता है तो ध्वनि विस्तारक यंत्र जप्त कर लिए जाएंगे। नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

ऐन परीक्षा के वक्त जारी हुआ आदेश

जिला दंडाधिकारी का उक्त आदेश ऐन परीक्षा के वक्त जारी हुआ है। इसे लेकर लोगों द्वारा तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही हैं। एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया है कि इंदौर में तो इस तरह का प्रतिबंधात्मक आदेश नवंबर में ही जारी कर दिया गया था। वहीं एक अन्य का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग पर पाबंदी लगाई ही है, साथ ही सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान बजाने को लेकर भी भी स्पष्ट गाइडलाइन है। ऐसे में रात 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्धारित डेसिमल में बजाने को लेकर प्रतिबंध की बात समझ से परे है, जबकि प्रतिबंध पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। 

पुलिस पहले ही जारी कर चुकी है हेल्पलाइन नंबर

यदि आपके आसपास भी निर्धारित क्षमता और प्रतिबंधित अवधि में डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्र बज रहा है तो आप भी एसपी अमित कुमार द्वारा सार्वजनिक किए हेल्पलाइन नंबर 7049127420 एवं 7000850717 पर सूचना दें। एसपी कुमार के अनुसार यदि इन नंबरों पर रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो आप कंट्रोल रूम के डेडिकेटेड नंबर 7869148030 पर भी जानकारी दे सकते हैं। ऐसा कर के आप ध्वनि प्रदूषण रोकने में अपना योगदान तो दे ही सकेंगे, परीक्षा के दौर में विद्यार्थियों के लिए रिवीजन करने का उचित माहौल भी दे सकेंगे। 

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