कर चुकाने की सुविधा : नेशनल लोक अदालत 8 मार्च को, संपत्तिकर और जलकर भरकर सरचार्ज की राशि में छूट पाएं

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च को होगा। इसमें संपत्तिकर और जलकर की बकाया राशि का भुगतान कर सरचार्ज में छूट का लाभ लिया जा सकता है।

कर चुकाने की सुविधा : नेशनल लोक अदालत 8 मार्च को, संपत्तिकर और जलकर भरकर सरचार्ज की राशि में छूट पाएं
नेशनल लोक अदालत।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार 8 मार्च (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें संपत्तिकर व जलकर का भुगतान करने पर बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट दी जाएगी। कर की राशि का भुगतान नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर के काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले शिविर में कार्यालयीन समय में किया गया जा सकेगा।

नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 10 हजार तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी तरह सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 50 हजार से अधिक तथा रुपए एक लाख तक बकाया होने पर सिर्फ अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 10 हजार से अधिक तथा रुपए 50 हजार तक बकाया है, उन पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा।

इन मामलों में अधिभार में मिलेगी 50 फीसदी की छूट

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 1 लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उक्त छूट मात्र एक बार (वन टाइम सेटलमेंट) पर ही दी जाएगी। यह छूट वर्ष 2023-24 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 8/3/2025 की नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी।

नगर निगम ने की अपील

नगर निगम प्रशासन द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की गई है कि 8 मार्च 2025 को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत जल और संपत्ति का कर जमा कर अधिभार में छूट का लाभ उठाएं। करों का भुगतान नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर और जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर करें।