रेलवे बोर्ड के सदस्य रहे रूप नारायण सुनकर बने PESB के सदस्य, जानिए- क्या है इस बोर्ड का काम और कौन बन सकता है चेयरमैन व सदस्य

रेलवे में आला अधिकारी रहे रूप नारायण सुनकर को भारत सरकार द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें लोक उद्यम चयन बोर्ड (PESB) का सदस्य नियुक्त किया गया है।

रेलवे बोर्ड के सदस्य रहे रूप नारायण सुनकर बने PESB के सदस्य, जानिए- क्या है इस बोर्ड का काम और कौन बन सकता है चेयरमैन व सदस्य
रूप नारायण सुनकर, सदस्य- लोक उद्यम चयन बोर्ड (PESB)

एसीएन टाइम्स @ नई दिल्ली लोक उद्यम चयन बोर्ड (PUBLIC ENTERPRISE SELECTION BOARD) में नए सदस्यों की नियुक्तियां की गई हैं। रेलवे बोर्ड के सदस्य रह रूप नारायण सुनकर (Roop Narayan Sunkar) को चार सदस्यीय बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत यह बोर्ड देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उच्चाधिकारियों के चयन का कार्य करता है।

लोक उद्यम चयन बोर्ड (PESB) में सदस्य के रूप में शामिल किए गए रूप कुमार सुनकर पूर्व में रेलवे बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। इससे पहले वे पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल में डीआरएम सहित विभिन्न पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। उनकी कार्यकुशलता के चलते ही भारत सरकार द्वारा उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बोर्ड में सदस्य के तौर पर सुनकर के अलावा सोमा मंडल एवं अलकेश कुमार शर्मा शामिल हैं। इनमें से शर्मा की नियुक्ति भी कुछ समय पूर्व ही हुई है। बोर्ड में तीन सदस्यों के अलावा एक चेयरमैन भी होते हैं। वर्तमान में मल्लिका श्रीनिवासन चेयरमैन के रूप में काबिज हैं। 

बता दें कि, लोक उद्यम चयन बोर्ड (PESB) भारत सरकार के दिनांक 3.3.1987 के संकल्प द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय निकाय है। इसे बाद में समय-समय पर संशोधित किया गया। इसमें नवीनतम संशोधन 11.11.2008 को किया गया था। लोक उद्यम चयन बोर्ड की स्थापना केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक सुदृढ़ प्रबंधकीय नीति विकसित करने और विशेष रूप से, उनके शीर्ष प्रबंधन पदों पर नियुक्तियों के बारे में सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से की गई है। 

ये कार्य शामिल हैं अधिकार क्षेत्र में

  1. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (स्तर-I) और कार्यात्मक निदेशक (स्तर-II) के पदों के साथ-साथ सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य स्तर पर कर्मियों के चयन और नियुक्ति करना।
  2. उपर्युक्त स्तरों के कार्मिकों की नियुक्ति, स्थायीकरण या कार्यकाल विस्तार तथा सेवाओं की समाप्ति से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना।
  3. वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए, प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समूह के लिए बोर्ड स्तर पर वांछित संरचना पर सरकार को सलाह देना।
  4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा ऐसे उद्यमों में प्रबंधकीय कार्मिकों दोनों के लिए उपयुक्त निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली पर सरकार को सलाह देना।
  5. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा उसके अधिकारियों के निष्पादन से संबंधित डेटा युक्त डेटा बैंक तैयार करना।
  6. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए आचार संहिता तथा नैतिकता के निर्माण तथा प्रवर्तन पर सरकार को सलाह देना।
  7. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबंधन कार्मिकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रम विकसित करने पर सरकार को सलाह देना।

बोर्ड का चेयरमैन या सदस्य बनने के लिए यह है जरूरी

  1. सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र के उद्यम का एक प्रतिष्ठित सेवारत या पूर्व मुख्य कार्यकारी हों।
  2. शीर्ष प्रबंधन कर्मियों के चयन में अनुभव वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति हों।
  3. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन या वित्त, उद्योग या आर्थिक मामलों के क्षेत्रों में अनुभव वाले प्रतिष्ठित सेवारत या पूर्व सिविल सेवक हों।