TI पर हमला करने के मामले में जवाहर व्यायामशाला एवं अंबर ग्रुप के पहलवान वैभव जाट दोषमुक्त, 2012 में जाट सहित 12 लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ था केस

प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जवाहर व्यायामशाला एवं अंबर ग्रुप के वैभव जाट एवं उनके साथियों को थाना प्रभारी पर हमले के 11 साल पुराने प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया है।

TI पर हमला करने के मामले में जवाहर व्यायामशाला एवं अंबर ग्रुप के पहलवान वैभव जाट दोषमुक्त, 2012 में जाट सहित 12 लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ था केस
रतलाम जिला न्यायालय का फैसला।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । लगभग 11 वर्ष पुराने एक मामले में न्यायालय ने जवाहर व्यायामशाला और अंबर ग्रुप के पहलवान वैभव जाट को दोषमुक्त कर दिया है। जाट सहित 12 लोगों के विरुद्ध तत्कालीन थाना प्रभारी पर हमले के आरोप का केस दर्ज हुआ था।

एडवोकेट राकेश शर्मा ने बताया अगस्त 2012 में शहर के औद्योगिक क्षेत्र थाने पर वैभव जाट एवं 12 अन्य के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था। समें धारा  इसमें आरोप लगाया गया था कि 13 अगस्त, 2012 को तत्कालीन थाना प्रभारी पी. एस. तोमर वाहन चैकिंग कर रहे थे। इस दौरान वाहन रोकने की बात पर वैभव जाट ने अपने करीब 150 साथियों के साथ मिलकर थाना प्रभारी तोमर पर हमला किया था। उन्होंने गाली-गलौच कर चालान फाड़ने का प्रयास भी किया था। पुलिस ने जाट उनके साथियों के विरुद्ध धारा 147, 149, 294, 353, 477, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया था।

पुलिस आरोप साबित करने में रही नाकाम

यहां न्यायालय में गवाहों के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध बयान दिए गए। इनका प्रतिपरीक्षण एडवोकेट शर्मा ने किया। उन्होंने न्यायालय को बताया कि पुलिस ने जो गवाह पेश किए हैं वे पुलिस विभाग के गवाह हैं। वैभव जाट द्वारा थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा आम जनता के साथ की गई ज्यादतियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कहने पर जाट एवं उनके साथियों पर झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस आरोपी साबित करने में नाकाम रही। सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जाट सहित सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। आरोपियों की ओर से पैरवी एडवोकेट राकेश शर्मा, धीरज शर्मा एवं कृष्ण गोपाल वासनवाल ने की।