सहारा इंडिया के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर व रीजनल मैनेजर सहित तीन अधिकारियों की गिरफ्तारी का वारंट जारी, निवेशकों का रुपया नहीं लौटने पर रतलाम कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रतलाम कलेक्टर न्यायालय ने अहम आदेश जारी किया है। न्यायालय ने सहारा इंडिया के तीन अधिकारियों की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। तीनों पर निवेशकों द्वारा जमा कराया गया खून-पसीने की कमाई का रुपया नहीं लौटाने का आरोप है।

Mar 17, 2022 - 22:16
Mar 17, 2022 - 22:17
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सहारा इंडिया के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर व रीजनल मैनेजर सहित तीन अधिकारियों की गिरफ्तारी का वारंट जारी, निवेशकों का रुपया नहीं लौटने पर रतलाम कलेक्टर ने जारी किया आदेश

एसीएन टाइम्स @ रतलाम ।  कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सहारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टररीजनल मैनेजर और सेक्टर वर्कर की गिरफ्तारी के लिए जमानती वारंट जारी किया है। कलेक्टर न्यायालय ने निवेशकों की राशि नहीं लौटाए जाने पर यह आदेश जारी किया है।

कलेक्टर न्यायालय में नाहरसिंह पिता कन्हैयालाल टांक सहित अन्य ने आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया था कि सहारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड में उनके द्वारा जमा कराई गई राशि नहीं लौटाई जा रही है। सुनवाई के दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सहारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर एन. केपालसहारा इंडिया भवन कपूरथला कॉम्पलेक्स लखनऊ (उत्तर प्रदेश), रीजनल मैनेजर सहारा इंडिया रीजनल कार्यालय महानंदा नगर उज्जैन देवेंद्र शर्मा तथा सेक्टर वर्कर रतलाम अज़ीज़ कादरी के विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए जमानती वारंट जारी किया है। 

जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए जमानती वारंट जारी किया गया है उन पर सहारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में निवेशकों की राशि का भुगतान नहीं किए जाने का आरोप है। इसके चलते ही प्रकरण दर्ज किए गए हैं। आरोपियों के विरुद्ध पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि अनावेदकगण कलेक्टर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए और जब तक कि न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाए, ऐसे उपस्थित रहने के लिए स्वयं 2000 रुपए जमानत राशि के एक प्रतिभूति सहित दे दें तो उन्हें छोड़ा जा सकता है। बता दें कि, पूर्व में जिला उपभोक्ता अनुतोष आयोग द्वारा रतलाम के सेक्टर कर्मचारी व ब्रांच मैनेजर अज़ीज़ कादरी को कारावास की सजा सुनाई थी।

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Niraj Kumar Shukla 1994 से अब तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। इस दौरान सांध्य दैनिक 'रतलाम दर्शन' और हिंदी दैनिक 'साभार दर्शन', 'चेतना', 'नवभारत' और 'दैनिक भास्कर' सहित विभिन्न समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में पूर्णकालिक संवाददाता, उप-संपादक और समाचार संपादक जैसे दायित्वों का निर्वहन किया। हिंदी ब्लॉगर और स्वतंत्र लेखन के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल www.acntimes.com के मुख्य संपादक के दायित्व में। वर्ष 2011 से अब तक मप्र सरकार से राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार। पत्रकारिता में आने से पूर्व और बाद के कुछ वर्षों तक अध्यापन भी किया।