अवैध संबंध का हश्र ! प्रेमी ने की थी महिला की हत्या, उसके पति की हत्या का प्रयास भी किया, न्यायालय ने सुनाई उम्र कैद की सजा

रतलाम के प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा एक अभियुक्त को दो अलग-अलग धाराओं में क्रमशः आजीवन कारावास और 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों ही मामलों में अर्थदंड भी लगाया गया है।

अवैध संबंध का हश्र ! प्रेमी ने की थी महिला की हत्या, उसके पति की हत्या का प्रयास भी किया, न्यायालय ने सुनाई उम्र कैद की सजा
एक ही अभियुक्त को हत्या के लिए आजीवन कारावास और हत्या के प्रयास के लिए 7 साल के सश्रम कारावास की सजा।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । प्रधान सत्र न्यायाधीश उमेश पाण्डव ने अवैध संबंधों के चलते प्रेमिका की हत्या के आरोप में एक अभियुक्त आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने प्रेमिका के पति की हत्या का प्रयास भी किया था जिसके लिए सात साल का सश्रम कारावास भी हुआ है। दोनों मामलों में क्रमशः 5000 रुपए और 3000 रुपए का अर्थदंड भी सुनाया गया है।

जिला लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा के अनुसार जिले के बिलपांक पुलिस थाना पर हत्या और हत्या के प्रयास का एक प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी विनोद अटेड़िया निवासी ग्राम भाटीबड़ोदिया के विरुद्द आईपीसी की धारा 302 एवं 307 में केस दर्ज किया गया था। मामले में फरियादी संजय नामक एक व्यक्ति ने बताया था कि 12 जून 2023 को आरोपी द्वारा उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी जबकि उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था। उसने पुलिस को बताया था कि घटना से तकरीबन 5 माह पहले उसे पता चला था कि आरोप विनोद अटेड़िया का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंधन है। दोनों आपस में बातें करते हैं। इस पर संजय ने पत्नी और आरोपी को समझाया लेकिन दोनों ही संबंध विच्छेद के लिए तैयार नहीं हो रहे थे।

नाना के घर जाते समय महिला ने किया था आरोपी को कॉल

फरियादी संजय ने बताया था कि समाज में बदनामी के डर से वह 12 जून 2023 की रात लगभग 09.00 बजे पत्नी को माटरसाइकिल से उसके नाना के घर ग्राम रत्तागिरी छोड़ने जा रहा था। रास्ते में चिकलिया टोल के पहले उसकी पत्नी ने आरोपी विनोद को कर कर बताया कि संजय उसे नाना के गांव छोड़ने जा रहा है। इसलिए वो उससे आखरी बार बात कर ले। यह सुनते ही विनोद भड़क गया और उसने कहा संजय से कहा कि महिला को रत्तागिरी छोड़ने जाने की हिम्मत कैसे हुई। उसने चुनौती दी कि तू वहीं रुक, मैं अभी आता हूं।

लठ्ठ से किया था प्रेमिका के पति पर जानलेवा हमला

कुछ ही देर में विनोद मोटरसाइकिल से उनके पास आ गया और विवाद करने लगा। उसने आते ही बोला कि आज उसकी कहानी खत्म कर देता हूं। यह कह कर उसने अपनी मोटरसाइकिल में लगा लठ्ठ निकाला और संजय को जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर वार कर दिया। इससे संजय के सिर से खून निकलने लगा।

प्रेमिका को भी उतार दिया मौत के घाट

विनोद यहीं नहीं, रुका और अपनी प्रेमिका (संजय की पत्नी) की ओर मुखातिब होकर बोला कि, तेरे कारण ही सारा विवाद हो रहा है, इसलिए तुझे भी निपटा देता हूं। इतना बोल कर विनोद ने संजय की पत्नी का गला पकड़कर सड़क से गुजर रहे ट्रक की तरफ धक्का दे दिया। इससे महिला का सिर ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराया और वह सड़क किनारे फुटपाथ पर जा गिरी। सिर में गंभीर चोट होने से वह बेहोश हो गई। इसके बाद विनोद भाग खड़ा हुआ। घायल संजय ने खुद को संभाला और अचेत पत्नी को किसी तरह जिला अस्पताल रतलाम लेकर पहुंचा। जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

17 लोगों के बयान और 58 दस्तावेज किए पेस

बिलपांक पुलिस ने मामले में अनुसंधान कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से जिला अभियोजक के द्वारा 17 साक्षियों के कथन, 58 दस्तावेज एवं 11 आर्टिकल साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए। इन पर विचारण उपरांत प्रधान न्यायाधीश ने आरोपी विनोद के विरुद्ध दोष सिद्ध पाते हुए 21 नवंबर 2024 को फैसला सुनाया। न्यायालय ने अभियुक्त को आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए अर्थदंड सुनाया। वहीं आईपीसी की धारा 307 में उसे 07 वर्ष के सश्रम कारावास और 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने की।