परीक्षा के दौर में DJ का शोर ! डायल करें 7049127420 एवं 7000850717 नंबर और बताएं लोकेशन, पुलिस आएगी और जब्त कर लेगी, आपकी पहचान भी गुप्त रहेगी

सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइड लाइन, ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 तथा कोलाहल अधिनियम 1985 में स्पष्ट आदेश के बावजूद रतलाम में डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित अवधि और निर्धारित डेसीबल से ज्यादा आवाज में बज रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

परीक्षा के दौर में DJ का शोर ! डायल करें 7049127420 एवं 7000850717 नंबर और बताएं लोकेशन, पुलिस आएगी और जब्त कर लेगी, आपकी पहचान भी गुप्त रहेगी
ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर।

एसीएन टाइम्स @ रतलाम । परीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में मैरिज गार्डन और मांगलिक आयोजन स्थलों पर यदि डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का शोर निर्धारित डेसिबल से ज्यादा सुनाई दे रहा है तो चुप न बैठें। अच्छे नागरिक का परिचय दें और पुलिस द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना दें। पुलिस संबंधित स्थल पहुंचेगी और ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जब्त करेगी। इसके लिए एसपी अमित कुमार ने संबंधित अमले को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। 

देश के शीर्ष न्यायालय ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा है। मप्र कोलाहल अधिनियम ने भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर रखी है। इसके बावजूद शहर में रात को 12 से 1 बजे तक और कभी-कभी इससे भी ज्यादा देर तक शोर-शराबा हो रहा है। खासकर मैरिज गार्डन और धर्मशालाओं में डीजे वालों की मनमानी ज्यादा ही हावी है।

परीक्षा और तैयारी में बन रहे बाधक, बुजुर्ग भी परेशान

शिक्षण सत्र 2024-25 की मुख्य परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। कुछ अगले एक सप्ताह में शुरू हो जाएंगी। ऐसे में सभी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में रात 10 बजे बाद भी डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों की एकाग्रता तो भंग हो रही, बुजुर्गों को स्वास्थगत परेशानी भी झेलना पड़ रही है।

प्रशासन सुस्त, पुलिस चुस्त

मांगलिक आयोजनों में रात 10 बजे बाद भी तेज आवाज में डीजे व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर शिकायत मिलने पर पुलिस द्वारा सख्ती शुरू कर दी गई है। बीती रात सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया और आईए थाने की पुलिस ने सैलाना रोड स्थित जोधाबाग में कार्रवाई कर डीजे जब्त किया। मामले में दो व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है।

एसीएन टाइम्स के सुझाव पर SP का एक्शन

प्रतिबंधित अवधि शुरू होने के बाद भी डीजे और ध्वनि विस्तारकों से तेज आवाज में बजने की जानकारी देने हेतु एसीएन टाइम्स द्वारा मीडिया के जिम्मेदार वाट्सएप ग्रुप RATLAM UPDATE पर एक सुझाव साझा किया। इस पर एसपी अमित कुमार ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए निर्धारित समय और निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों बजने की सूचना देने के लिए दो हेल्पलाइन नंबर सार्वजनिक किए हैं। उन्होंने इन नंबरों पर प्राप्त सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखने तथा सूचना पर तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को ताकीद की है।

इन नंबरों पर दे सकते हैं जानकारी

यदि आपके आसपास भी निर्धारित क्षमता और प्रतिबंधित अवधि में डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्र बज रहा है तो आप भी एसपी अमित कुमार द्वारा सार्वजनिक किए हेल्पलाइन नंबर 7049127420 एवं 7000850717 पर सूचना दें। एसपी कुमार के अनुसार यदि इन नंबरों पर रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो आप कंट्रोल रूम के डेडिकेटेड नंबर 7869148030 पर भी जानकारी दे सकते हैं। ऐसा कर के आप ध्वनि प्रदूषण रोकने में अपना योगदान तो दे ही सकेंगे, परीक्षा के दौर में विद्यार्थियों के लिए रिवीजन करने का उचित माहौल भी दे सकेंगे। 

ध्वनि प्रदूषण से जुड़े कुछ नियम

  • सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि उत्सर्जित करने वाली संनिमार्ण मशीनें शांत क्षेत्रों और आवासीय क्षेत्रों में इस्तेमाल नहीं की जा सकतीं हैं, चाहे वह डीजे हों या अन्य किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र।
  • पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 रहवासी क्षेत्र में दिन में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए एक क्षमता निर्धारित है। इसके अनुसार दिन में रहवासी क्षेत्र में 55 डेसीबल और रात में 45 डेसीबल से ज़्यादा ध्वनि नहीं होनी चाहिए।
  • कोलाहल अधिनियम 1985 के प्रावधानों की धारा 5, 6 व 7 के तहत लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है।
  • प्रतिबंधित अवधि, प्रतिबंधित और रहवासी क्षेत्र में बिना अनुमति और निर्धारित डेसीबल से अधिक आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।